बिना नंबर की गाड़ी शो-रूम से निकाली तो रद होगा डीलर का रजिस्ट्रेशन
गया। शो-रूम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़िया निकलने
गया। शो-रूम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़िया निकलने पर संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिला परिवहन पदाधिकारी व एमवीआइ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र के हवाले से डीटीओ जनार्दन प्रसाद ने बताया कि परिवहन सचिव के आदेश का अनुपालन गया जिले में भी अक्षरश: कराया जाएगा।
----------
बिना नंबर के चल रहीं गाड़ियों पर कसेगा शिकंजा, चलेगा अभियान :
सड़कों पर बिना नंबर के चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़िया पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
-------
लोगों से अपील, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी की डिलिवरी न लें :
डीटीओ ने लोगों से अपील की है कि बिना नंबर प्लेट लगी गाड़ी की डिलीवरी ना लें। अन्यथा वाहन पुलिस के द्वारा जब्त किया जा सकता है। सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। गौरतलब है कि वाहनों पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं के बाद वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है। बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। ------- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और नंबर उपलब्ध कराना डीलर की जवाबदेही :
-मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो।