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कृषि अधिकारियों ने खाद दुकानों पर की छापेमारी, दो निलंबित

गया। किसानों को समय से और निर्धारित रेट पर खाद की बोरियां मिलें इसके लिए कृषि विभाग इन

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Aug 2020 07:43 AM (IST)Updated: Wed, 12 Aug 2020 07:43 AM (IST)
कृषि अधिकारियों ने खाद दुकानों पर की छापेमारी, दो निलंबित
कृषि अधिकारियों ने खाद दुकानों पर की छापेमारी, दो निलंबित

गया। किसानों को समय से और निर्धारित रेट पर खाद की बोरियां मिलें, इसके लिए कृषि विभाग इन दिनों चौकसी बरत रहा है। विभागीय निर्देश पर जिले के अनेक कृषि पदाधिकारियों ने अलग-अलग जगहों पर जाकर खाद दुकानों की जांच की। इस बाबत मंगलवार को सभी प्रखण्डों में कृषि विभाग द्वारा छापामारी कराई गई। जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा महतो ने बताया कि अब तक दो उर्वरक विक्रेताओं की अनुज्ञप्तियां निलंबित की गई हैं।

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यूरिया के साथ जिंक खरीदने की अनिवार्यता नहीं :

यूरिया के साथ जिंक एवं अन्य उत्पाद को बाध्य करने पर बिस्कोमान, मानपुर को कड़ी चेतावनी दी गई है। खरीफ में लगी धान, अरहर एवं मक्का के लिये वर्तमान में आवश्यक उर्वरकों यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश आदि की कोई कमी नहीं हैं। सभी प्रखण्डों को उनके फसल आच्छादन के अनुसार उर्वरकों को उपलब्ध करा दिया गया है। खाद की कालाबाजारी के खिलाफ सघन छापामारी कराई जा रही है। जिन 02 उर्वरक विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई। उनके नाम कृषि केन्द्र ग्राम खिरी परैया एवं मां दुर्गा इन्टरप्राईजेज आमस है। इसके अतिरिक्त 24 उर्वरक विक्रेताओं से स्पष्टीकरण किया गया है। शकर खाद भण्डार, वजीरगंज, हनुमान खाद भंडार, रोहित खाद भंडार, श्री राम एजेन्सी, शकर खाद भंडार, एसके ट्रेडर्स, इचुआ। बोलबम खाद भंडार, गौतम सेल्स, माता दी इंटरप्राइजेज, उर्वरक केंद्र, वाजीतपुर, बिस्कोमान केएसके, खिजरसराय, एसके, बिस्कोमान केएसके, सरवदहा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। कुछ विक्रेताओं के द्वारा काल्पनिक नाम से उर्वरक बिक्री की शिकायत प्राप्त हुई है। उनके विरुद्ध अलग से कार्रवाई की जा रही है। उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी आगे भी जारी रहेगी।


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