डीएम साहब, वार्ड सदस्य से नहीं वसूली गई योजना की राशि
जागरण संवाददाता गया
गया। डीएम साहब के आदेश को ना तो बोधगया बीडीओ मान रहे और न ही नगर अंचल सीओ। लोक शिकायत निवारण डीएम द्वारा दिए गए आवेदन का अनुपाल नहीं किया गया है। वैसे स्थिति में डीएम अब दोनों पदाधिकारी पर जुर्माना तय करने और विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। बोधगया के कोशिला गांव में सड़क निर्माण निर्धारित मापदंड व निर्धारित स्थल तक नहीं कराने के मामले में राशि वसूलने का आदेश बुधवार को लोक शिकायत निवारण में सुनवाई में दी गई। शिकायत की सुनवाई करते हुए डीएम अभिषेक सिंह ने यह आदेश जारी किया है। अपीलार्थी लालजी सिंह ने आवेदन में कहा कि प्राक्कलन राशि के विपरीत वार्ड सदस्य द्वारा अजय मांझी के घर तक पीसीसी रोड नहीं बनाया गया। इसके एवज में वार्ड सदस्य ने अपने घर के चारों तरफ पीसीसी रोड का निर्माण कर लिया। जांचोपरात मामला सही पाए जाने पर डीएम ने गलत ढंग से किए गए पीसीसी रोड निर्माण की राशि वसूली करने का आदेश पूर्व बीडीओ बोधगया को दी गई थी। डीएम के आदेश के बाद भी बीडीओ द्वारा राशि वसूली संबंधी कागजात नहीं जमा किया गया है। इस पर डीएम ने कहा कि गुरूवार तक अगर जमा की राशि का चालान उपस्थापित नहीं किया जाता है, तो बीडीओ बोधगया पर जुर्माना के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। चाकंद के तिनेरी के सियरभुक्का के अपीलार्थी अखिलेश यादव का वाद अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में था, डीएम ने सीओ नगर को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश पूर्व में भी दिया था। आदेश के बाद भी सीओ नगर ने अतिक्रमण नहीं हटाया। वैसे स्थिति डीएम ने पुन: एसडीओ व डीएसपी सदर को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही सीओ नगर को पुलिस बल उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।