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60 हजार रुपये की सहायता राशि से भूमिहीन खरीद सकते भूमि

समाज के जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए अपनी भूमि नहीं है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 May 2019 09:44 PM (IST)Updated: Fri, 17 May 2019 09:44 PM (IST)
60 हजार रुपये की सहायता राशि  से भूमिहीन खरीद सकते भूमि
60 हजार रुपये की सहायता राशि से भूमिहीन खरीद सकते भूमि

गया। समाज के जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए अपनी भूमि नहीं है, वैसे भूमिहीन परिवार को भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। राज्य सरकार वैसे भूमिहीन परिवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। वे भूमि नहीं खरीद सकते हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 60 हजार रुपये दी जाएगी। इस सहायता राशि से भूमिहीन अपनी जमीन खरीद सकते हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय पर जिलास्तर पर वैसे लाभुक जो भूमिहीन की सूची तैयार की जा रही है, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।

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सूची में होंगे शामिल

-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अंतिम रूप से निर्मित प्रतीक्षा सूची में एससी-एसटी व अति पिछड़ा वर्ग के वास स्थल विहीन परिवारों की सूची तैयार करना है।

-सूची में शामिल होने वाले परिवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त होगा। आवेदन सीधे तौर पर प्रखंड कार्यालय व ग्रामीण आवास सहायक को दिया जाएगा। उसकी पावती विधिवत आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी।

-आवेदक के पास वास भूमि का स्वामित्व नहीं रहने संबंधी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र मूल रूप में।

-जाति प्रमाण पत्र की स्व. अभिप्रमाणित प्रति।

-आधार कार्ड की प्रति इस सहमति के साथ की आधार की सूचनाओं का उपयोग इस योजना के अधीन किया जा सकेगा।

-आधार, बैंक खाता के पासबुक की स्व.अभिप्रमाणित प्रति।

-लाभुक से प्राप्त किए जाने वाले बैंक खाता में यह ध्यान रखा जाएगा कि वह जनधन खाता या लाभुक के बैंक ऋण से संबंधित खाता नहीं हो।

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बीडीओ मांगेंगे सीओ दस्तावेज

-लाभुका को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

-लाभार्थी के पंचायत के अंतर्गत कोई वास योग्य सरकारी भूमि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

-बीडीओ से प्राप्त सूची के लाभुकों के संबंध में सीओ द्वारा अधिकतम 15 दिनों के अंदर उपयुक्त वर्णित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

-अगर लाभुकों की सूची को सीओ नहीं देते हैं, तो डीडीसी को जानकारी दी जाए। उसके बाद भी सूची मिलने पर डीएम को अवगत कराएंगे।

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लाभार्थियों की स्वीकृति

-सीओ से प्रमाण पत्र प्राप्ति के बाद बीडीओ अपने स्तर से जांच करेंगे। पंजी एवं अभिलेख संधारित करते हुए योजना स्वीकृति 15 दिनों के अंदर प्रदान करेंगे।

-स्वीकृति पत्र के आधार पर लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) / प्रखंड लेखापाल अधिकतम दो दिनों में एफटीओ तैयार कर बीडीओ को देंगे।

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क्या कहते हैं अधिकारी

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना लागू हुए करीब चार माह गुजरे हैं। लेकिन इस योजना के तहत एक भी भूमिहीन को भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है, फिर मानपुर और नगर प्रखंड में वैसे भूमिहीन लाभुकों की सूची तैयार कर उन्हें भूमि खरीदने के लिए तैयार कर रहे हैं। भूमि खरीदने के लिए 60 हजार रुपये सहायता राशि दी जा रही है। शेष राशि स्वयं लगना होगा।

संतोष कुमार, निदेशक डीआरडीए गया

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