अवर निबंधक रिवा चौधरी की गिरफ्तारी पर रोक
जागरण संवाददाता, गया : जिला अवर निबंधक रिवा चौधरी को न्यायालय से राहत मिली। न्यायालय ने उनकी गिरफ्ता
जागरण संवाददाता, गया : जिला अवर निबंधक रिवा चौधरी को न्यायालय से राहत मिली। न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नम्रता चौधरी ने शनिवार को अवर निबंधक रिवा चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अभियोजन को पूर्ण सुनवाई के लिए केश डायरी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
मालूम हो कि बोधगया मठ के महंथ गोस्वामी बद्री नारायण गिरि ने सिविल लाईन थाने में आवेदन देकर गुहार लगाई थी कि उसकी जमीन जो बोधगया थाना क्षेत्र के मटिहानी ग्राम में है। उसको बोधगया थाना क्षेत्र के न्यूतारा डीह निवासी जितेन्द्र प्रताप सिंह एवं ग्राम नेवतापुर की मालती देवी ने दिनाक 26 जून 18 को गलत तरीके से किसी व्यक्ति को खड़ा कर केवाला करा लिया है। केवाला पर ग्राम भीमपुरा थाना मखदुमपुर जिला जहानाबाद निवासी विद्यानन्द कुमार पहचान कर्ता एवं गवाह कोतवाली थाना क्षेत्र के नई गोदाम मुहल्ला निवासी अजय कुमार सिन्हा हैं। निबंधन कार्यालय के कातिब उमेश प्रसाद के द्वारा केवाला तैयार किया गया था। जिसमें अवर निबंधक रिवा चौधरी की भी संलिप्तता है। सभी को नामजद करते हुए सिविल लाईन थाने में मामला दर्ज किया गया। यह जानकारी अवर निबंधक के अधिवक्ता रजनीश कुमार ने देते हुए बताया कि केश डायरी आ जाने के बाद पूर्ण बहस होगी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मुकेश चन्द्र सिन्हा ने अभियोजन का पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा।