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आदेश का अनुपालन नहीं करने पर बेलागंज के बीडीेओ को अर्थदंड

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने शुक्रवार को बैठक की।

By JagranEdited By: Published: Fri, 20 Jul 2018 07:28 PM (IST)Updated: Fri, 20 Jul 2018 07:28 PM (IST)
आदेश का अनुपालन नहीं करने पर बेलागंज के बीडीेओ को अर्थदंड
आदेश का अनुपालन नहीं करने पर बेलागंज के बीडीेओ को अर्थदंड

गया। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए बेलागंज के बीडीओ को पांच सौ रुपये का अर्थदंड दिया।

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कुल 32 मामलों में अधिसंख्य भूमि से संबंधित थे। अपीलार्थी राजेंद्र कुमार दास ग्राम गन्नू बिगहा रसूलपुर ने नल जल योजना में अनियमितता को लेकर शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने मामले की जाच करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया था। जाच में पाया गया कि मामला बेबुनियाद है।

अपीलार्थी विनोद कुमार ग्राम बरौली का मामला अवैध कब्जे के संबंध में था। जिलाधिकारी के निर्देश पर अंचलाधिकारी मानपुर के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अंचलाधिकारी को अगली तिथि को प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी विजय सिंह ग्राम रामपुर अंचल बेलागंज का मामला रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में था। जिलाधिकारी का पूर्व से निर्देश होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर पांच सौ का अर्थदंड लगाने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी उदय प्रसाद ग्राम मंझियावा प्रखंड गुरारू का मामला सरकारी भवन में आमसभा करवाने के संबंध में था। अपीलार्थी उदय प्रसाद द्वारा बताया गया कि वार्ड सचिव की नियुक्ति अवैध ढंग से की गई थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी गुरारू ने बताया कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा सचिव पद के चयन के लिए बैठक नहीं की गई है। पुन: बैठक कराने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी मीना देवी प्रखंड फतेहपुर के मामला परवानाधारी को दखल कब्जा दिलाने के संबंध में था। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी फतेहपुर को कार्रवाई का निर्देश दिया।


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