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विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने के दो आरोपी को आजीवन कारावास

गया। नक्सलियों को अग्नेयास्त्र व विस्फोटक सामग्री आपूर्ति करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को बुधवार

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Feb 2018 09:14 PM (IST)Updated: Sat, 03 Mar 2018 03:29 PM (IST)
विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने के दो आरोपी को आजीवन कारावास
विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने के दो आरोपी को आजीवन कारावास

गया। नक्सलियों को अग्नेयास्त्र व विस्फोटक सामग्री आपूर्ति करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को बुधवार को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय गणेश सिंह ने अभियुक्त प्रदीप कुमार एवं बालेश्वर साव को भादवि की धारा 121 ए में देशद्रोह के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपया जुर्माना, भादवि की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपया जुर्माना एवं विस्फोटक अधिनियम की धारा 4 के तहत दोनों को 7 वर्ष कारावास एवं 50 हजार जुर्माना की सजा दी है। अभियुक्तों पर विस्फोटक पदार्थ को गाड़ी पर लोड करने का आरोप है। बाराचट्टी थाना काड संख्या 352/16 के अभियुक्त है। गुप्त सुचना के आधार पर तत्कालीन थाना प्रभारी राजकुमार तिवारी ने दलबल के साथ सूर्य मंडल चौकी के पास बोलेरो व पिकअप भान को चेक किया गया था। गाड़ी के अन्दर बने चैंबर से 10 हजार 350 डेटोनेटर एवं 6 हजार 500 जिलेटिन टूयब बरामद किया गया था। गाड़ी में रहे दो आदमी भागने का प्रयास किया था। जिसमें एक पड़ा गया था। वह अपना नाम एनामुल हक और भागने वाला का छोटू मियां बताया था। उक्त जानकारी मुकदमें में कार्य कर रहे अपर लोक अभियोजक राजीव नारायण ने देते हुए बताया कि झारखंड के कोडरमा में भी पुलिस ने छापामारी की थी। मुकदमें मे कुल 15 गवाहों की गवाही अभियोजन की ओर से कराया गया। जिलाधिकारी से विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की स्वीकृति भी प्राप्त किया गया था। अपर लोक अभियोजक अरूण कुमार मिश्रा ने बताया कि वे भी इस मुकदमा में कार्य किया है। केवल दो अभियुक्त ने ट्रायल का सामना न्यायालय के समक्ष किया है।

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