पूर्वी चंपारण में बाइक की डिक्की में छिपा रखी थी चरस, अदालत ने सुनाई 15 साल की सजा
पूर्वी चंपारण के रक्सौल में बाइक की डिक्की से चरस बरामदगी मामले में अदालत ने गुड्डू ठाकुर को 15 साल ...और पढ़ें

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।
HighLights
रक्सौल में बाइक की डिक्की से चरस बरामद हुई थी।
दोषी गुड्डू ठाकुर को 15 साल सश्रम कारावास की सजा।
अदालत ने दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। रक्सौल में बाइक की डिक्की से चरस बरामद होने के मामले में अदालत ने दोषी को 15 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
एनडीपीएस न्यायालय-2 के विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने दोषी गुड्डू ठाकुर को दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बाइक की डिक्की से मिली थी चरस
मामला रक्सौल थाना क्षेत्र का है। गम्हरिया निवासी जनार्दन ठाकुर के पुत्र गुड्डू ठाकुर के विरुद्ध रक्सौल थाना कांड संख्या 303/2024 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, 27 अगस्त 2024 को पुलिस को चरस तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद पावर हाउस के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया।
जांच में बरामद हुई थी 32.520 ग्राम चरस
वाहन जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर एक बाइक को रोका। तलाशी लेने पर बाइक की डिक्की से 32.520 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद आरोपित को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।
सात गवाहों ने दी गवाही
मामले की सुनवाई एनडीपीएस वाद संख्या 15/2025 के तहत हुई। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने अभियोजन की ओर से सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कराया। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन ने आरोप को साबित करने की दलील दी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुड्डू ठाकुर को एनडीपीएस एक्ट की दो धाराओं में दोषी पाया। इसके बाद विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने उसे 15 वर्षों के सश्रम कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
