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पूर्वी चंपारण में 28 किलो गांजा तस्करी के मामले में तीन दोषियों को दस वर्ष की सजा

Published: Mon, 07 Sep 2026 07:16 PM (GMT+05:30)

पूर्वी चंपारण के एनडीपीएस न्यायालय ने 28.30 किलो गांजा तस्करी के मामले में तीन अभियुक्तों को दस-दस वर्ष के सश्रम ...और पढ़ें

न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। East Champaran Ganja Smuggling: पूर्वी चंपारण के एनडीपीएस न्यायालय-दो के विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी तीन अभियुक्तों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

तीनों अभियुक्त मुंशी बाजार के

सजा पाने वालों में हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मुंशी बाजार निवासी दिनेश कुमार के पुत्र अंकित कुमार, महंथ पासवान के पुत्र कमलजीत कुमार और रामचंद्र यादव के पुत्र रितु कुमार शामिल हैं।

मामले में हरपुर (आदापुर) थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने तीनों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी हरपुर (आदापुर) थाना कांड संख्या 10/2025 के तहत दर्ज की गई थी।

16 जनवरी 2025 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार से नेपाल से तस्करी कर मादक पदार्थ लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने हरपुर बैरिया चिकनी पेट्रोल पंप के समीप एक हुंडई कार को रोका।

जांच के दौरान कार से 28.30 किलो गांजा बरामद किया गया और चालक सहित तीनों नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सात गवाहों ने दी गवाही

मामले के विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने न्यायालय में सात गवाहों को प्रस्तुत कर उनकी गवाही कराई।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)ii (सी), 23(सी), 25 एवं 29 के तहत दोषी पाया। इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने तीनों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।