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निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों का 80 फीसद भुगतान अग्रिम

लोकसभा चुनाव में इस बार वाहनों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह संशोधित किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 05:34 AM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 05:34 AM (IST)
निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों का 80 फीसद भुगतान अग्रिम
निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों का 80 फीसद भुगतान अग्रिम

मोतिहारी। लोकसभा चुनाव में इस बार वाहनों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह संशोधित किया गया है। अब वाहन जमा कराने के बाद 80 फीसद भुगतान वाहन मालिकों को अग्रिम कर दिया जाएगा। वहीं शेष राशि एक माह के अंदर वाहन मालिकों के बैंक खाता में आरटीजीएस के माध्यम से डाल दी जाएगी। यह कार्य जिला परिवहन विभाग के द्वारा किया जाएगा। एक माह तक आवश्यक कागजात जमा नहीं कराने की स्थिति में राशि को जिला निर्वाचन विभाग को भेज दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य परिवहन विभाग ने भाड़े में संशोधन करते हुए 30 से 50 फीसद तक वृद्धि कर दी है। भाड़े में हुई वृद्धि के बाद वाहन मालिकों ने संतोष जताया है। विभागीय स्तर पर जिला परिवहन विभाग के नाजिर को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई वाहन मालिक स्वेच्छा से वाहन जमा कराने की बात करते हैं तो वे उनको सूचीबद्ध करें। बताया गया कि चुनाव कार्य में हर प्रकार के करीब आठ हजार वाहनों की आवश्यकता होगी। पहले वाहन मालिकों को स्वेच्छा से वाहन जमा कराने को लेकर कहा जाएगा। आवश्यकता पड़ने के बाद वाहनों को पकड़ा जाएगा। बताया गया कि पहली बार चुनाव कार्य में ई-रिक्शा का प्रयोग होने जा रहा है। इसके अलावा नए नियम के तहत वाहनों के चालक व उपचालकों को तीन सौ रुपये प्रतिदिन की दर से भोजन के लिए अलग से राशि का भुगतान नकद किया जाएगा। वहीं आवश्यकता के अनुसार वाहनों में ईंधन भरने की व्यवस्था की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी दिलीप कुमार अग्रवाल ने कहा कि परिवहन विभाग के सचिव द्वारा तय मुआवजा की राशि का जिले के वाहन मालिकों ने स्वागत किया है। कहा है कि इस प्रकार के नियम से वाहन मालिकों को क्षति नहीं होगी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में नए मुआवजा दर को जिले में प्रभावी कर दिया गया है। वाहनों के संशोधित मुआवजा दर एक नजर में वाहन पूर्व मिलनेवाली राशि वर्तमान में मिलनेवाली राशि बस (50 एवं अधिक क्षमता वाले) : 2200 22850 बस (40 से 49 सीट की क्षमता वाले) : 2000 2600 मिनी बस (23 से 39 सीट) : 1500 1950 मैक्सी, सिटी राइड,¨वगर, टैंपो ट्रैवलर (14 से 22 सीट): 1200 1500 छोटी कार (सामान्य) : 650 800 छोटी कार (वातानुकूलित) : 750 900 ट्रैक्टर, जीप, कमांडर, जिप्सी एवं समकक्षीय वाहन: 650 900 बोलेरो, सुमो, मार्शल (सामान्य) : 700 1000 बोलेरो, सुमो, मार्शल (वातानुकूलित) : 800 1200 जाइलो, स्कॉर्पियो, क्वालिस, टबेरा (वातानुकूलित) : 1200 1600 इनोवा, सफारी (वातानुकूलित) : ------ 1800

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जिला परिवहन अधिकारी ने कहा जिला परिवहन अधिकारी दिलीप कुमार अग्रवाल ने कहा कि

विभाग के निर्देश के आलोक में वाहन कोषांग को इसकी जानकारी देते हुए वाहनों की सूची संग्रह करने को कहा गया है। जो लोग स्वेच्छा से वाहन देना चाहते हैं उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी।


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