आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के वेतन पर कोर्ट ने लगाई रोक
लापरवाह अनुसंधानकर्ताओं की अब खैर नही है।
दरभंगा। लापरवाह अनुसंधानकर्ताओं की अब खैर नही है। वाछित प्रतिवेदन न्यायालय में ससमय दाखिल नही करने वाले सकतपुर थाना में पदस्थापित आधा दर्जन अनुसंधानकर्ताओं के बिरुद्ध न्यायिक आदेश के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही मानते हुए सभी अनुसंधानकर्ताओं के वेतन निकासी पर रोक लगाने का आदेश अदालत ने पारित किया है। बताते चलें कि चतूर्थ अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी दिलीप कुमार ने सकतपुर थाना से संबंधित बहुत से लंबित पुराने काण्डों में न्यायालय द्वारा अद्दतन काण्ड दैनिकी,आरोप पत्र/अन्तिम प्रपत्र दाखिल करने की माग सकतपुर थानाध्यक्ष से की थी।जिसके आलोक में थानाध्यक्ष ने सभी अनुसंधानकों को डी.आर.846/17 के माध्यम से सूचित किया गया।परन्तू किसी भी अनुसंधानकों ने प्रतिवेदन अदालत मे नही दाखिल किया।इसके कारण सकतपुर थाना काण्ड सं. 88/12,26/12,62/12,102/12114/12,31/13,37/13,53/13अनुसंधानक वरुण कुमार झा,वर्तमान मे जिला पुलिस बल पुर्णिया में पदस्थापित, काण्ड सं.10/16,35/16,63/16 अनसंधानक गणेश द्विवेदी,वर्तमान में मधुवनी जिला पुलिस बल में पदस्थापित, काण्ड सं.10/13,सीताराम प्रसाद, बर्तमान में नगरथाना दरभंगा में पदस्थापित, काण्ड सं.47/12,100/12 वसीउर्रहमान सेवानिवृत्त अ.नि.,काण्ड सं.106/12,111/12,70/13,01/14,13/14,57/14,59/14,20/15,78/15,34/16, स. अ.नि.अली आजम,काण्ड सं.63/14,60/15,अ.नि जयनंदन ने अदालत अदेश के बाबजूद कोर्ट में प्रतिवेदन दाखिल नहीं किया जिसके कारण उपरोक्त सभी मामले अनुसंधान तले दबे पड़े हैंतथा अदालत मुकदमें का बोझ ढो रही है।ए.सी.जे.एम.चतूर्थ दीपक कुमार की अदालत ने माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्त्रिमी. मे पारित आदेश और द.प्र.सं.की सुसंगत धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तिओं के आलोक में उपरोक्त सभी अनुसंधानकों के वेतन निकासी पर न्यायालय के अगले आदेश तक रोक लगा दिया है।कोर्ट ने इस आदेश की प्रतिलिपी आई.जी दरभंगा,एस.पी.पुर्णिया, एस.पी.मधुवनी और तीनो जिलों के कोषागार पदाधिकारी कै सूचनार्थ और आवश्यक कार्यार्थ भेजा है।