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पुलिस को मृत व्यक्ति से शांति भंग होने का खतरा!

कुशेशवरस्थान थाना पुलिस को मृत व्यक्ति से भी शांति भंग होने की ¨चता सताने लगी है। तभी तो पुलिस ने कांड संख्या 133/16 में हिरणी गांव निवासी व परलोक सिधार चुके इंद्र कांत चौधरी समेत 9 लोगों के विरुद्ध दप्रसं की धारा 107 के तहत कार्रवाई और धारा 116 के तहत बन्ध पत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को प्रतिवेदन भेजा है।

By Edited By: Published: Wed, 21 Sep 2016 03:00 AM (IST)Updated: Wed, 21 Sep 2016 03:00 AM (IST)
पुलिस को मृत व्यक्ति से शांति भंग होने का खतरा!

दरभंगा । कुशेशवरस्थान थाना पुलिस को मृत व्यक्ति से भी शांति भंग होने की ¨चता सताने लगी है। तभी तो पुलिस ने कांड संख्या 133/16 में हिरणी गांव निवासी व परलोक सिधार चुके इंद्र कांत चौधरी समेत 9 लोगों के विरुद्ध दप्रसं की धारा 107 के तहत कार्रवाई और धारा 116 के तहत बन्ध पत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को प्रतिवेदन भेजा है। पुलिस प्रतिवेदन के आलोक में एसडीएम बिरौल ने भी मृतक इन्द्र कान्त चौधरी समेत सभी के विरुद्ध धारा 107 की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जबकि ग्राम पंचायत राज हिरणी के जन्म -मृत्यु निबंधक द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाणपत्र में इन्द्र कान्त चौधरी की मृत्यु की तिथि 22 जनवरी 2010 अंकित है। अर्थात मृत्यु के 6 वर्ष बाद भी कुशेशवर थाना की पुलिस को मृतक से शांति भंग होने की आशंका है। इन बातों का खुलासा एमआर सं. 502/2016 कार्रवाई द.प्र.सं.की धारा107 के खिलाफ द्वितीय पक्ष की ओर से दरभंगा जिला एवम सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल रिवीजन याचिका से हुआ है।


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