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डीजे के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, नौ ट्रॉलियां जब्त

दरभंगा शादी समारोह में डीजे बजाने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस इनके खिलाफ सीधी कार्रवाई कर रही है। निर्धारित समय के बाद भी डीजे बजाने पर कार्रवाई की गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Mar 2020 12:07 AM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2020 06:11 AM (IST)
डीजे के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, नौ ट्रॉलियां जब्त
डीजे के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, नौ ट्रॉलियां जब्त

दरभंगा : शादी समारोह में डीजे बजाने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस इनके खिलाफ सीधी कार्रवाई कर रही है। निर्धारित समय के बाद भी डीजे बजाने पर कार्रवाई की गई है। प्रभारी एसएसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर रविवार की देर रात लहेरियासराय थाने की पुलिस ने विभिन्न जगहों से नौ डीजे बाजा को ट्रॉली समेत जब्त कर लिया। मौके से चालक और ऑपरेटर को दबोच लिया। सभी के खिलाफ थानाध्यक्ष एचएन सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया कि रात के 10 बजे के बाद डीजे बजाना पूरी तरह से गलत है। आदेश का पालन नहीं करने सभी समारोह स्थल संचालकों को नोटिस किया जाएगा। स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर निर्धारित समय के बाद भी डीजे बजा, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पुलिस ने इन दिनों ने तेज आवाज में बजने वाले डीजे को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। देर रात तक बजने वाले डीजे पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। एक सप्ताह के अंदर नगर, विश्वविद्यालय आदि थाने की पुलिस ने दो दर्जन डीजे साउंड सिस्टम जब्त कर कानूनी कार्रवाई की है। सभी के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण अधिनियम की तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोर्ट के प्रतिबंध के बाद भी कुछ लोग तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं। अधिकांश समारोह स्थल में न्यायालय के आदेश का कोई पालना नहीं होता है। डीजे रात एक से दो बजे तक बजता रहता हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय पुलिस अब शोर नियम 2000 के तहत अब सीधे-सीधे कार्रवाई कर रही है। तेज आवाज में बजने वाले डीजे संचालकों को आगाह कर रात के 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन नहीं करने का आह्वान किया जा रहा है। कहा गया है कि कानून का उल्लंघन करते पाए जाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर पांच वर्ष की कैद की सजा हो सकती है।

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