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सतर्कता के बीच अदालतों में आवश्यक न्यायिक कार्य शुरू

दरभंगा। कोरोना वायरस के संक्रमण खतरे को देखते हुए लॉकडाउन में 68 दिनों से वीरान पड़े दरभंगा न्याय मंडल की अदालतों में बुधवार से आवश्यक न्यायिक कार्य प्रारंभ हो गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 09:46 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jun 2020 06:11 AM (IST)
सतर्कता के बीच अदालतों में आवश्यक न्यायिक कार्य शुरू
सतर्कता के बीच अदालतों में आवश्यक न्यायिक कार्य शुरू

दरभंगा। कोरोना वायरस के संक्रमण खतरे को देखते हुए लॉकडाउन में 68 दिनों से वीरान पड़े दरभंगा न्याय मंडल की अदालतों में बुधवार से आवश्यक न्यायिक कार्य प्रारंभ हो गया। पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक नवनीत कुमार पांडेय द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने मंगलवार को दरभंगा की अदालतों में मामलों की भौतिक सुनवाई के साथ-साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से सुनवाई का नया रोस्टर जारी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत प्रतिदिन अदालतों में सुबह सात बजे से 9:30 बजे तक बिना पक्षकारों की उपस्थिति के अधिवक्तागण भौतिक रूप से सुनवाई में भाग लेंगे। वहीं, 9:30 से 10:30 तक लंच का समय होगा। इसके बाद 10:30 बजे से अधिवक्तागण एक बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से अदालतों में बहस करेंगे। इससे पूर्व तकरीबन पिछले ढाई माह से जिला न्याय मंडल में एहतियातन न्यायालय प्रागंण में न सिर्फ पक्षकारों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। बल्कि वकालतखाना भी पूर्णत: बंद था। वकीलों के प्रवेश पर भी रोक थी। केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से चल रहा था। जिसमें महज एक फीसद वकील कार्यरत थे। बहरहाल, बिना पक्षकारों के प्रवेश और उपस्थिति में नई व्यवस्था के तहत मुअक्किल की ओर से न्याय और समय की मांग के अनुरूप शारीरिक दूरी का पालन करते हुए अधिवक्ताओं ने आवश्यक कार्यों के संबंध में अदालत के समक्ष अपने मुअक्किलों का पक्ष रखा और कोर्ट ने आदेश पारित किया। बता दें कि आगामी 30 जून तक अदालतों में पक्षकारों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में कोई भी न्यायिक आदेश पारित नहीं किया जाएगा। वहीं, अदालत प्रांगण में प्रवेश करने वाले किसी भी संबंधित लोगों को बिना पास और मास्क के प्रवेश पर पूर्णत: रोक लगाई गई है।

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