लोक अदालत में समाप्त होते हैं आपसी मतभेद : रामनिवास
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चलंत लोक अदालत का आयोजन बिरौल प्रखंड परिसर में किया गया।
दरभंगा । बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चलंत लोक अदालत का आयोजन बिरौल प्रखंड परिसर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए न्यायिक सदस्य रामनिवास प्रसाद ने कहा कि चलंत लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित शमनीय मामले एवं मुकदमा पूर्व मामले का निष्पादन सुलह समझौता के आधार पर किया जाता है। इसके कई फायदे हैं इसमें कोई पक्ष हारता जीतता नहीं है। आपसी मतभेद समाप्त होते हैं। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होता। समय व पैसे की बचत होती है। कहा कि छोटी छोटी बातों पर मुकदमा नहीं करें। उन्हें आपसी समझौते से खत्म करें क्योंकि एक मुकदमे से कभी कभी कई मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने प्राधिकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के साथ घरेलू हिसा एवं भ्रूण हत्या कानून के संबंध में भी बताया। कार्यक्रम में अधिवक्ता सदस्य अरुण कुमार उपाध्याय व सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य जितेंद्र कुमार पाठक ने भी लोगों से समाज में मिलजुलकर रहने की बात कही। सदस्यों का स्वागत प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेन्द्र कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गोविद माधव ने किया। लोक अदालत द्वारा विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त कुल 3080 आवेदनों का निस्तारण किया गया। मौके पर पैनल अधिवक्ता बाबू साहब सिंह, प्राधिकार सहायक कुमार गौरव, पीएलवी इम्तियाज अहमद खान, पुण्यानंद ठाकुर, अर्चना झा आदि उपस्थित थे।