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पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास

पंचम एडीजे रुपेश देव की अदालत ने बुधवार को कमतौल थानाक्षेत्र के अहियारी उत्तरी गांव निवासी संजय कुमार ठाकुर को अपने पिता की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Sep 2018 01:21 AM (IST)Updated: Thu, 06 Sep 2018 01:21 AM (IST)
पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास
पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास

दरभंगा। पंचम एडीजे रुपेश देव की अदालत ने बुधवार को कमतौल थानाक्षेत्र के अहियारी उत्तरी गांव निवासी संजय कुमार ठाकुर को अपने पिता की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारे पुत्र को दस हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा दी है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया है। वहीं अभियुक्त को भादवि की धारा 307(जानलेवा हमला)में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अभियुक्त की सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।

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अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी अमरेंद्र नारायण झा के अनुसार, पुत्र संजय के विरुद्ध आरोप था कि उसने अपने भतीजा राहुल कुमार ठाकुर की हत्या करने का प्रयास 8 मार्च 2017 को किया। पौत्र के साथ हो रही घटना को देखकर बचाने आए 75 वर्षीय रामदयाल ठाकुर को पुत्र संजय ने धक्का देकर गिरा दिया और उनकी छाती पर बैठकर गला रेत दिया जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना को देखकर अन्य महिला ने विरोध किया तो संजय ने उसे भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इस घटना की प्राथमिकी जख्मी राहुल कुमार ठाकुर की पत्नी जूही देवी के फर्द बयान पर 8 मार्च 2017 को कमतौल थाने में दर्ज की गई। इसी मामले के सत्रवाद संख्या 371/17 के विचारण पश्चात 31 अगस्त को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था। बुधवार को अदालत ने अभियुक्त के सजा के बिन्दु पर दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुनाया है। घटना के दिन से ही आरोपित जेल में है।


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