Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Crime : दरभंगा में तिहरे हत्याकांड में चार अभियुक्तों को मिली उम्रकैद की सजा

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:48 PM (IST)

    दरभंगा में तिहरे हत्याकांड के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला कुछ साल पहले का है, जब तीन लोगों की हत्या हुई थी। पुलिस जांच में इन आरोपियों की संलिप्तता पाई गई थी। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। शहर में हुए लोमहर्षक हत्याकांड के अभियुक्तों को न्यायालय ने सजा सुना दी। एक गर्भवती महिला और उसके को जमीन कब्जाने के लिए जलाकर मारने वाली घटना के दोषियों को मिलने वाली सजा को लेकर न्यायालय में सबेरे से ही उत्सुकता बनी हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस घटना में जीएम रोड में एक गर्भस्थ शिशु की दुनिया में आने से पहले हुई मौत हो गई थी। मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

    अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने यह सजा नगर थानाक्षेत्र के जीएम रोड निवासी नमो नारायण झा के पुत्र शिव कुमार झा, भठियारीसराय निवासी ललित ठाकुर के पुत्र भाष्कर कुमार, सिमरी थानाक्षेत्र के लदौर निवासी अर्जुन सिंह के पुत्र अभिमन्यु राउत उर्फ बाबा और सदर थानाक्षेत्र के पोसनपुरा कबीरचक निवासी दशरथ पासवान के पुत्र मिथिलेश पासवान को दी है।

    अदालत में चारों दोषियों को सजा अवधि के निर्धारण के बिंदु पर अभियोजन पक्ष से एपीपी रेणू झा ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए अधिकतम सजा देने की गुहार लगाई थी।
    वहीं, बचाव पक्ष की ओर से न्यूनतम सजा देने की याचना की गई थी।

    न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन जांच के बाद चारों दोषियों को भादवि की धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 120 (बी) में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 307 में पांच वर्षों का कारावास और 10 हजार, 436 में पांच वर्षों का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, 427 में एक वर्ष, 341 में एक माह तथा 147 भादवि में एक माह कारावास की सजा सुनाई है।

    वहीं अर्थदंड नहीं चुकाने पर सभी दोषियों को कुल 10 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियुक्तों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। इसके अतिरिक्त अदालत ने इस केस की सूचिका को पीड़िता घोषित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा को नियमानुकूल सहायता राशि उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

    अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी रेणू झा ने बताया कि कोर्ट ने जिला को स्तब्ध कर देने वाली इस वारदात की नगर थाना में कांड संख्या 39/22 दर्ज कराई गई थी। इसकी सुनवाई सत्रवाद संख्या 217/22 के तहत 10 अक्टूबर को ही पूरी कर ली गई थी।

    लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 10 फरवरी 2022 की संध्या नगर थानाक्षेत्र के जीएम रोड स्थित राजकुमारगंज में भूमि माफिया ने एक मकान को तोड़कर कब्जा करना चाहा था। मकान में 40 वर्षों से रह रहे संजय कुमार झा एवं उसकी बहन पिंकी कुमारी ने जब विरोध किया तो सभी अभियुक्तों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। उसे बचाने के लिए छोटी बहन पिंकी आई, तो उसे भी जला दिया गया।

    पीएमसीएच में इलाज के दौरान गर्भवती पिंकी, उसके गर्भस्थ आठ माह के शिशु तथा संजय कुमार झा की दर्दनाक मौत हो गई थी। एपीपी अदालत में 14 गवाहों की गवाही कराकर अभियुक्तों का जुर्म साबित करने में सफल रहे। वहीं मामले के आरोपी मोना उर्फ एहशान, छोटू कुमार सिंह उर्फ पत्ता, मो. जावेद, सतीश पासवान, तिरुपति कुमार और विजय कुमार भगत को अदालत ने संदेह का लाभ देते बरी कर दिया।