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अभ्यर्थियों को व्यय पंजी का करना होगा संधारण

ईवीएम का पहला रेंडमाइजेशन राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया था। आज दूसरा रेंडमाइजेशन आप लोगों की उपस्थिति में किया जा रहा है। इसके बाद ईवीएम में बैलट पेपर सेट कर उसे चला कर देखा जाएगा। इसके लिए भी तिथि निर्धारित की जाएगी और आपको निर्धारित तिथि एवं निर्धारित स्थल पर बुलाया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 01:37 AM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 05:06 AM (IST)
अभ्यर्थियों को व्यय पंजी का करना होगा संधारण
अभ्यर्थियों को व्यय पंजी का करना होगा संधारण

दरभंगा । ईवीएम का पहला रेंडमाइजेशन राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया था। आज दूसरा रेंडमाइजेशन आप लोगों की उपस्थिति में किया जा रहा है। इसके बाद ईवीएम में बैलट पेपर सेट कर उसे चला कर देखा जाएगा। इसके लिए भी तिथि निर्धारित की जाएगी और आपको निर्धारित तिथि एवं निर्धारित स्थल पर बुलाया जाएगा। आपलोगों के सामने ईवीएम का कमिश्निग किया जाएगा। उपरोक्त बातें जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहीं। वे बुधवार को द्वितीय चरण में जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों के प्रेक्षक के हर्षवर्धन की उपस्थिति में द्वितीय रेंडमाइजेशन करा रहे थे। इस दौरान दो-दो बार उपस्थित अभ्यर्थियों एवं उनके एजेंट को रेंडमाइजेशन कर दिखलाया गया। डीएम ने कहा कि नामांकन के दौरान आपको सभी प्रकार के निर्देश, सभी प्रकार के प्रपत्र उपलब्ध कराए गए है। उन सबों को ध्यान से पढ़ ले और उनके अनुसार कार्य करें। आपको एक्सपेंडिचर रजिस्टर (व्यय पंजी) संधारित करना पड़ेगा और उसकी शेडो कॉपी अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग में संधारित किया जाएगा। जिसका मिलान व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा। कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का शत-प्रतिशत अनुपालन करना पड़ेगा। रैली ग्राउंड की क्षमता निर्धारित की गई है। क्षमता के अनुसार ही दर्शक होने चाहिए। रोड शो के लिए एक साथ पांच गाड़ी चलेगी। आधे घंटे के अंतराल पर पुन: पांच गाड़ी साथ चल सकती है। इसका उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 18 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जिनमें कई अभ्यर्थियों पर भी प्राथमिकी हुई है।

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आपराधिक मामले की विज्ञापन के जरिए देनी होगी जानकारी

वैसे अभ्यर्थी जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्होंने नाम-निर्देशन के दौरान इसकी जानकारी भी दी है। उन्हें नाम-वापसी की तिथि से चार दिनों के अंदर पहली बार, पुन: आठ दिनों के अंदर दूसरी बार और चुनाव प्रचार समाप्त होने के पहले तीसरी बार अपने व्यय पर समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन करना होगा। इसकी कटिग निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है।

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व्यय की सीमा बढ़ाकर की गई 30 लाख 80 हजार

विधान सभा निर्वाचन में अभ्यर्थी के लिए व्यय की सीमा बढ़ाकर 30 लाख 80 हजार रुपए कर दी गई है। चुनाव के लिए मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। लेकिन, कुशेश्वरस्थान और गौड़ाबौराम में दोपहर 4 बजे तक ही मतदान होगा। क्योंकि वहां कई इलाकों में मतदान कर्मी एवं मतदाता नाव से जाते हैं और नाव का परिचालन रात में नहीं हो सकता है। मतदान के लिए मतदाता को ईपिक कार्ड या वैकल्पिक 11 दस्तावेज में से कोई एक अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। अब केवल मतदाता पर्ची से मतदान नहीं कराया जाएगा।

कुशेश्वरस्थान, गौड़ाबौराम, हायाघाट एवं बहादुरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना स्थल परिवर्तित कर दिया गया है। इन विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना महिला आइटीआई रामनगर में होगी।

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नाव की करें पर्याप्त व्यवस्था डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल से पानी वाले क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में नाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिया। कहा कि सभी नाव के लिए स्वच्छता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्राप्त कर लें। किसी भी परिस्थिति में नाव में ओवरलोडिग नहीं होनी चाहिए। चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्ध-सैनिक बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है।

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मतदाता सूची का एक सेट मिलेगा निशुल्क

अभ्यर्थियों के प्रश्न का जबाब देते डीएम ने बताया कि पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को मतदाता सूची का एक सेट निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। स्वतंत्र एवं गैर-मान्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को अपने व्यय पर मतदाता सूची जिला निर्वाचन कार्यालय या अपने निर्वाची पदाधिकारी के यहां से लेना पड़ेगा। मतदान केंद्रों की सूची का तीन सेट सभी अभ्यर्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। चुनावी रैली, मीटिग, रोड-शो से संबंधित अनुमति के लिए अपने निर्वाची पदाधिकारी के पास आवेदन देने की बात कहीं। अनुमति 36 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई बड़ा आयोजन होना है, तो इसकी सूचना पूर्व में दे, ताकि विधि-व्यवस्था का समुचित इंतजाम किया जा सके।

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