दरभंगा में पैसे के लेन-देन में गई थी पप्पू की जान, 3 साल बाद 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा
दरभंगा कोर्ट ने पप्पू कमती हत्याकांड में दो अभियुक्तों, दीपक कमती और गंगा कमती को आजीवन सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।
HighLights
पप्पू कमती हत्याकांड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास।
दीपक कमती और गंगा कमती को 10 हजार जुर्माना भी।
पैसे के लेन-देन विवाद में हुई थी पप्पू की हत्या।
संवाद सहयोगी, दरभंगा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने पप्पू कमती हत्याकांड में दो अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोनों को एक-एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने यह सजा बुधवार को सकतपुर थानाकांड संख्या 32/22 से जुड़े सत्रवाद संख्या 611/22 के अभियुक्त सकतपुर थानाक्षेत्र के उजान गढ़टोल गांव निवासी दीपक कमती और गंगा कमती को सुनाया है।
अदालत ने इस सत्रवाद की सुनवाई पूरी कर पांच अक्टूबर को दोनों को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी घोषित किया था। बुधवार को न्यायालय ने जुर्मी के सजा अवधि निर्धारण के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने तथा वाद अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन परिशीलन के बाद दोनों जुर्मियों को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई ।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 12 मई 2022 की रात करीब तीन बजे दोनों अभियुक्तों ने उजान गढ़टोल निवासी प्रभु कमती के पुत्र पप्पू कमती (32) को आंगन में घुसकर चाकू घोंप हत्या कर दी थी।
घटना को लेकर मृतक के पिता प्रभु कमती के बयान पर सकतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताते हैं कि पप्पू मजदूरी करता था। सजायाफ्ता और उसमें पैसे के लेन-देन को लेकर दिन में विवाद हुआ था।
मामले में पुलिस की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद 23 दिसंबर 2022 को दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठन किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आइओ और चिकित्सक समेत कुल 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई।सजायाफ्ता अभियुक्त घटना के समय से ही काराधीन है।
