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बस स्टैंड की वसूली में गड़बड़ी, सीओ और कर्मचारी पर कसा शिकंजा, वेतन पर रोक

दरभंगा। सदर अंचल क्षेत्र के दिल्ली मोड़ स्थित निजी बस स्टैंड की वसूली में अनियमितता को लेकर सदर

By JagranEdited By: Published: Mon, 22 Feb 2021 01:15 AM (IST)Updated: Mon, 22 Feb 2021 01:15 AM (IST)
बस स्टैंड की वसूली में गड़बड़ी, सीओ और कर्मचारी पर कसा शिकंजा, वेतन पर रोक
बस स्टैंड की वसूली में गड़बड़ी, सीओ और कर्मचारी पर कसा शिकंजा, वेतन पर रोक

दरभंगा। सदर अंचल क्षेत्र के दिल्ली मोड़ स्थित निजी बस स्टैंड की वसूली में अनियमितता को लेकर सदर अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मी पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में सदर सीओ और राजस्व कर्मचारी का वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की है। कमेटी इस मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट समर्पित करेगी। कमेटी में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, जिला परिवहन पदाधिकारी और जिला लेखा पदाधिकारी सदस्य बनाए गए है। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में उपरोक्त कमेटी सदर सीओ द्वारा सैरात बस स्टैंड के विभागीय वसूली से संबंधित उपलब्ध कराए गए सभी कागजातों की जांच करेगी। वहीं, राजस्व वसूली पंजी, स्टॉक पंजी एवं अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी सदर दोषियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएगी। सैरात बस स्टैंड राजस्व की विभागीय वसूली में वित्तीय अनियमितता में आवश्यक सुधार नहीं होने की स्थिति में सदर एसडीओ द्वारा इस मामले में अनियमितता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है कि नहीं, इसकी समीक्षा की जाएगी। चार सदस्यीय कमेटी दस दिनों के अंतराल पर महीने में तीन बार बस स्टैंड के राजस्व वसूली की समीक्षा करेगी। भविष्य में भी यही कमेटी बस स्टैंड की विभागीय वसूली की गहन जांच-पड़ताल करेगी।

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इधर, जिला परिवहन पदाधिकारी सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक बस स्टैंड का अनुमोदित राजस्व वसूली का आंकलन वाहन वार दर एवं वाहनों की संख्या के आधार पर करेंगे। ताकि राजस्व क्षति का आंकलन कर संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं सदर सीओ से राजस्व क्षति की राशि की वसूली की जा सके। जिला परिवहन पदाधिकारी को 23 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट समर्पित करनी है। सदर एसडीओ एवं सदर एसडीपीओ संयुक्त रुप से नियमित तौर पर बस स्टैंड का भ्रमण करेंगे। किसी भी व्यक्ति एवं संस्था द्वारा राजस्व वसूली में बाधा और अवैध रुप से राशि वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। इधर, डीएम ने अपर समाहर्ता को राजस्व कर्मचारी से इस मामले में शो-कॉज कर 22 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है, ताकि निलंबन की कार्रवाई की जा सके।

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यह हैं मामला

दिल्ली मोड़ स्थित निजी बस स्टैंड सैरात की सरकारी बंदोबस्ती नहीं होने के कारण इसकी विभागीय वसूली सदर सीओ द्वारा की जा रही है। विभागीय वसूली में अनियमितता की जांच को लेकर जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में संयुक्त जांच दल का गठन किया था। अपर समाहर्ता ने 29 जनवरी को जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जिसमें मुख्य रुप से सरकारी राशि की वसूली में अभिरूची नहीं लेना, (वित्तीय वर्ष 2017-18 में 29.61 फीसद, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 17.52 फीसद) सरकारी राजस्व की क्षति तथा संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला बनता है। कमेटी ने सदर सीओ व राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है।


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