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31 अक्टूबर तक होगा मतदाता सूची में नाम सुधार

गुरुवार को स्थानीय नगर भवन में बीएलओ की बैठक हुई। बैठक में मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में अनुमंडल के ब्रह्मपुर और डुमराव दोनों विधानसभा के सभी बीएलओ भाग लिए।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 04:01 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 05:18 PM (IST)
31 अक्टूबर तक होगा मतदाता सूची में नाम सुधार
31 अक्टूबर तक होगा मतदाता सूची में नाम सुधार

बक्सर । गुरुवार को स्थानीय नगर भवन में बीएलओ की बैठक हुई। बैठक में मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में अनुमंडल के ब्रह्मपुर और डुमराव दोनों विधानसभा के सभी बीएलओ भाग लिए। शासन प्रपत्र में नाम सुधार और जोड़ने संबंधी जानकारी विस्तार से दी गई। साथ ही, ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई।

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प्रशिक्षण में सभी बीएलओ को ऑडियो और विजुअल दिखाकर प्रशिक्षण दिया गया। तत्पश्चात सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य शुरू कर दें। इससे पूर्व सभी बीएलओ को प्रपत्रों की विस्तार से जानकारी दी गई। जिसमें प्रपत्र 6, 7 और 8 को भरकर जमा करना है। प्रशिक्षण को लेकर नगर भवन में पूरे दिन गहमागहमी रही। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी बक्सर आशुतोष राय तथा अवर निर्वाची पदाधिकारी डुमरांव अनिल कुमार पटेल के अलावा नगर परिषद के निर्वाचित पदाधिकारी राजेश कुमार आदि उपस्थित थे। पदाधिकारियों ने बताया कि सहायक निर्वाचन पदाधिकारी और अनुमंडल निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष मतदाता स्वयं भी अपना प्रपत्र भरकर जमा कर देंगे तो सूची में उनका नाम सुधार संभव है। प्रपत्र के माध्यम से होगा सूची में नाम सुधार मतदाता को सूची में नाम सुधार या विलोपित के लिए अलग-अलग प्रपत्र जमा करना होगा। प्रपत्र 6 में मतदाता सूची में नया नाम दर्ज होगा। जो वोटर नए सिरे से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहते हैं, उनके लिए प्रपत्र 6 है। प्रपत्र 7 में मतदाता का नाम सूची से विलोपित किया जाएगा। इस प्रपत्र में वैसे मतदाता शामिल होंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। या फिर सूची में उनकी दोहरी प्रविष्टि है। या फिर मतदाता का अब स्थान परिवर्तन हो चुका है। वैसे मतदाता के लिए प्रपत्र 7 रखा गया है। जबकि, प्रपत्र 8 में वैसे मतदाता शामिल होंगे जिनका सुधार करना है। जैसे जिनका नाम गलत हो, जन्मतिथि सही नहीं हो या फिर फोटो की गड़बड़ी हो। वैसे मतदाता प्रपत्र 8 को भरकर जमा करेंगे। मतदाता कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन मतदाता चाहे तो बगैर बीएलओ के संपर्क के ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता पुनरीक्षण कार्य का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एनवीएसपी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी बीएलओ को सख्त निर्देश दिया गया है कि जो मतदाता स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना चाहें, उन्हें वेबसाइट उपलब्ध कराया जाए। 31 अक्टूबर तक हो सकेगा नाम सुधार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय तक ही चलेगा। यह कार्य 1 सितंबर से चल रहा है। जिसकी आखिरी तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जिस मतदाता को इस सुधार का लाभ लेना है। उन्हें जरूरी है कि निर्धारित समय में नाम सुधार विलोपन या फिर जोड़ने का काम करा लें। निर्धारित समय के बाद निर्वाचन आयोग इस सुविधा का लाभ किसी को नहीं देगा। दिव्यांगों का भी होगा पंजीकरण जो मतदाता दिव्यांग हैं। उनका भी मतदाता सूची के लिए पंजीकरण करना है। बैठक में बीएलओ को यह निर्देश दिया गया कि दिव्यांग लोग भी मतदान के अधिकारी हैं। वैसे लोग छूटे नहीं। इसलिए मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी अपने क्षेत्र में वैसे दिव्यांग लोगों को भी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का पूरा लाभ प्रदान करें। ताकि, मताधिकार के अधिकार का वह भरपूर लाभ उठा सकें। ¨लगानुपात पर ध्यान रखें बीएलओ बैठक में उपस्थित सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया कि ¨लगानुपात पर ध्यान रखें। पुरुष मतदाता की अपेक्षा निर्धारित संख्या में महिला मतदाताओं की भी सूची में नाम होना अनिवार्य है। उप निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष राय एवं अवर निर्वाची पदाधिकारी अनिल कुमार पटेल ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि बहुत से क्षेत्रों में मतदाता सूची में ¨लगानुपात है। जरूरी है की ¨लगानुपात पर बीएलओ ध्यान दें।


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