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गांजा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

व्यवहार न्यायालय के एडीजे दो की अदालत में शुक्रवार को गांजा तस्करी मामले की सुनवाई की गई। दोनो पक्षों की दलील में न्यायालय ने संजय कुमार कमकर व गणेश कुमार के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया। इस मामले में न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने दोनों को अलग-अलग सजा का फैसला सुनाया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 05:10 PM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 05:10 PM (IST)
गांजा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
गांजा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

बक्सर । व्यवहार न्यायालय के एडीजे दो की अदालत में शुक्रवार को गांजा तस्करी मामले की सुनवाई की गई। दोनो पक्षों की दलील में न्यायालय ने संजय कुमार कमकर व गणेश कुमार के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया। इस मामले में न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने दोनों को अलग-अलग सजा का फैसला सुनाया। दोनों ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के निमेज गांव के रहने वाले है। दोनों को पुलिस ने 2014 में पकड़ा था।

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इस संबंध में स्पेशल पीपी सुरेंद्र प्रसाद ¨सह ने बताया कि इस मामले में संजय कुमार कमकर को गंभीर आरोप का दोषी पाते हुए कोर्ट ने उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख का अर्थदंड लगाया। वहीं गणेश के पास से महज सौ ग्राम गांजा मिला था इस वजह से कोर्ट ने उसे राहत देते हुए छह माह सश्रम कारावास सजा के साथ दस हजार का अर्थदंड लगाया। उन्होंने बताया कि घटना 27 मार्च 2014 को घटी थी। ब्रह्मपुत्र थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर निमेज गांव के संजय कुमार कमकर के घर छापेमारी की । जिसमें उसने अभियुक्त संजय के घर से 27 किलो पांच सौ ग्राम गांजा बरामद किया । वहीं, घर के पास खड़े गणेश कुमार के तलाशी के दौरान उसके पास से सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ था। इस मामले में थाने के तत्कालीन दरोगा सर्वेश कुमार ने दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने न्यायालय के समक्ष पुख्ता सबूत पेश किया । इस वजह से न्यायालय में अभियोजन पक्ष को सफलता मिली।


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