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जमीनी विवाद मामले में तीन वर्ष की सजा

बक्सर। व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे छह में जमीनी विवाद में गोलीबारी मामले में न्यायाधीश ने दोनों

By Edited By: Published: Thu, 18 Aug 2016 03:08 AM (IST)Updated: Thu, 18 Aug 2016 03:08 AM (IST)
जमीनी विवाद मामले में तीन वर्ष की सजा

बक्सर। व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे छह में जमीनी विवाद में गोलीबारी मामले में न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील में छह आरोपियों के विरुद्ध अरोप सिद्ध पाया। इस मामले में उन्होंने दो आरोपी जवाहर यादव व संजय यादव को तीन वर्ष कारावास की सजा का फैसला सुनाया। इसके साथ ही दस हजार का जुर्माना लगाया। घटना के अन्य चार आरोपी रविन्द्र यादव, सत्येन्द्र यदव, जितेन्द्र यादव व मनोज यादव को न्यायाधीश ने मारपीट मामले में सजा सुनाने के बाद उन्हें डांट-फटकार लगा कर छोड़ने का आदेश दिया। सभी आरोपी मुरार थाना क्षेत्र के निवासी है।

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इस संबंध में अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार ¨सह ने बताया कि जमीनी विवाद में गांव के ही विरेन्द्र यादव के साथ सभी ने मिल कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। जिसमें गोलीबारी के दौरान मौके पर खड़े शिवमुनी यादव के पैर में गोली लगी। जिसका उपचार के दौरान वह स्वस्थ्य हो गया। इस मामले में घटना के मुख्य आरोपी जवाहर यादव व संजय यादव को तीन वर्ष की सजा के साथ दस हजार का अर्थ दण्ड लगाया गया। दण्ड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक माह का कारावास की सजा स्वत: बढ़ जाएगी।


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