आधार नंबर के बगैर नहीं मिलेगा इस माह का राशन
जनवितरण प्रणाली की दुकान से अब बगैर आधार नंबर के राशन नहीं मिलेगा।
बक्सर। जनवितरण प्रणाली की दुकान से अब बगैर आधार नंबर के राशन नहीं मिलेगा। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। उन्हें जविप्र दुकान से खाली हाथ लौटना होगा। सिमरी एमओ अर्जुन कुमार ने सभी दुकानदारों को नए फरमान से अवगत कराते हुए बताया कि इस माह यानी जुलाई का वितरित होने वाला खाद्यान्न सिर्फ उसी उपभोक्ता को देना है। जो अपना आधार कार्ड दे रहे हैं। अगर राशन कार्ड में दस लोगों का नाम है तथा सिर्फ पांच आदमी का ही आधार कार्ड मिल रहा है तो दुकानदार सिर्फ पांच को ही राशन मुहैया कराएगा। जिन लाभुकों द्वारा अपना और परिवार के सदस्यों का आधार नंबर जमा नहीं किया गया है उन्हें एक सप्ताह की मोहलत दी जाएगी। ऐसे लोग अपना आधार नंबर प्रखंड आपूर्ति कार्यालय अथवा पीडीएस दुकानदार के पास एक सप्ताह तक जमा कर पाएंगे। आधार नंबर 30 जुलाई तक ही लिए जाएंगे। इसके बाद अगले माह के राशन का आवंटन उसी आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले दो माह से उपभोक्ताओं को आधार कार्ड के साथ ही पासबुक नंबर जमा करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन, जितना आधार नंबर जमा हो पाया है वह लक्ष्य से काफी कम है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में लक्ष्य हासिल किया जाएगा तथा बिना आधार वालों को राशन के लाभ से वंचित किया जाएगा। एमओ ने इस निर्देश से सभी पीडीएस दुकानदारों को अवगत कराते हुए एक सप्ताह से आधार कार्ड का नंबर जमा करने वाले उपभोक्ता को ही राशन देने का निर्देश दिया है। इस निर्देश से दूसरे या तीसरे के नाम पर राशन का उठाव करने वाले उपभोक्ता मुश्किल में पड़ गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि आधार कार्ड का राशन कार्ड से ¨लक होने के बाद फर्जी उपभक्ताओं की संख्या काफी घटेगी।