धरहरा में फोरलेन को दुकान तोड़ने पहुंचे अधिकारियों का हुआ विरोध
बक्सर बक्सर-आरा फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण के बारे में राज्य सरकार की प्रारंभिक अधिस
बक्सर : बक्सर-आरा फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण के बारे में राज्य सरकार की प्रारंभिक अधिसूचना के खिलाफ जिले के धरहरा गांव के लोग पूर्व में ही पटना उच्च न्यायालय का रूख किए हैं। जिसकी प्रति जिला में प्रशासनिक अधिकारियों को सुपुर्द भी की गई है। बावजूद भू-अर्जन विभाग के अधिकारी स्थानीय थाने के साथ दुकान तोड़ने स्थल पर मंगलवार को पहुंच गए। जिसका दुकानदारों ने जमकर विरोध किया।
असल में, स्थानीय लोगों ने अपनी याचिका में दावा किया है कि सरकार ने नियमों का अनुसरण नहीं किया और अधिसूचना को रद्द करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी भूमि की कीमत की समीक्षा करने से पहले जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन उनकी जमीन की कृषि कीमत को मान रही है लेकिन याचिकाकर्ताओं की मांग है कि उनके जमीन की कीमत व्यवसाय मूल्य के हिसाब से हो। याचिकाकर्ताओं ने अपनी जमीन के सारे कागजात के साथ कार्य स्थल पर जमकर हंगामा किय और अधिकारियों को वापस जाने को बोला। नारे लगाए की सही मुवावजा दो। याचिकाकर्ता राम मुख्तार सिंह ने बताया कि उनकी जमीन व्यवसायिक है और उन लोगों ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस किया है। डेढ़ वर्ष पूर्व पीएमसीएच कंपनी के अधिकारी एवं भू-अर्जन विभाग के अधिकारी प्रभात कुमार ने 2013 में आवासीय पर कुछ लोगों को मुआवजा का भुगतान किया। उसके बाद 2018 में जमीन को कृषि कर रिकवरी का नोटिस कर दिया। लोगों का विरोध देख भू अर्जन अधिकारी पुलिस बल के साथ कार्यस्थल से चले गए।