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अब सप्ताह में तीन दिन होगी मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिग की जांच : डीएम

बक्सर घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिग के अनुपालन में अब सख्ती बर

By JagranEdited By: Published: Wed, 01 Jul 2020 04:15 PM (IST)Updated: Wed, 01 Jul 2020 04:15 PM (IST)
अब सप्ताह में तीन दिन होगी मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिग की जांच : डीएम
अब सप्ताह में तीन दिन होगी मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिग की जांच : डीएम

बक्सर : घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिग के अनुपालन में अब सख्ती बरती जाएगी। सप्ताह में तीन दिन इसकी जांच होगी। यही नहीं, सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिग का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑनलॉक-2 के आदेश निर्गत किए जाने के उपरांत जिलाधिकारी अमन समीर ने यह आदेश जारी किया है।

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जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी तथा थाना प्रभारी आपसी समन्वय बनाकर जांच अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिग का उल्लंघन होने पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी एंव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उक्त अभियान का पर्यवेक्षण करने एवं की गई कार्रवाई का समेकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं डुमरांव को अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त आदेश के प्रचार-प्रसार हेतु माइकिग करवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने समस्त जिलावासियों से घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करने का अनुरोध किया है।

शर्तों के साथ 31 जुलाई तक लागू रहेगा प्रतिबंध

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है कि राज्य सरकारें स्थिति का आकलन कर कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर सकती है अथवा अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकती हैं। बिहार राज्य में कोविड-19 से संक्रमण के मामले अभी भी बढ़ रहे है। इसके आलोक में बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के आलोक में सभी प्रावधानों के साथ अतिरिक्त 31 जुलाई तक प्रतिबंध लागू रहेगा।

सभी शॉपिग मॉल, दुकान एव वाहनों में अनिवार्य होगा मास्क

सभी शॉपिग मॉल, दुकान एवं सार्वजनिक वाहनों बस, टैक्सी, ऑटो में परिचालन कर्मियों एवं चालकों और ग्राहकों तथा सवारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा तथा संबंधित प्रतिष्ठान या वाहन के मालिक एवं कर्मियों या चालकों के लिए आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क वालों का प्रवेश वर्जित रखें। जिला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाएगा तो जिला पदाधिकारी आदेश पारित कर उसका उल्लंघन करने के दोषी पर कार्रवाई कर सकते हैं।


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