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नाम में हुई गड़बड़ी तो नहीं मिलेगा राशन-केरोसिन

राशन कार्ड में अंकित नाम अगर आधार कार्ड के नाम से मैच नहीं करेगा तो उपभोक्ता लाभ से वंचित होंगे। पीडीएस दुकानदारों के लिए जारी नई नियमावली में उपभोक्ता के नाम मिसमैच का जल्द सुधार का निर्देश दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Apr 2019 06:17 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2019 06:17 PM (IST)
नाम में हुई गड़बड़ी तो नहीं मिलेगा राशन-केरोसिन
नाम में हुई गड़बड़ी तो नहीं मिलेगा राशन-केरोसिन

बक्सर । राशन कार्ड में अंकित नाम अगर आधार कार्ड के नाम से मैच नहीं करेगा तो उपभोक्ता लाभ से वंचित होंगे। पीडीएस दुकानदारों के लिए जारी नई नियमावली में उपभोक्ता के नाम मिसमैच का जल्द सुधार का निर्देश दिया गया। एमओ अमरेंद्र कुमार ने डीलरों के साथ बैठक में बताया कि जिस उपभोक्ता का कार्ड में गलत नाम अंकित है वे सुधार करा लें। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद राशन-किरोसिन का वितरण पॉश मशीन के सहारे होगा।

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इस व्यवस्था में डीलर चाहते हुए भी गलत नाम वाले उपभोक्ता को अनाज और तेल का लाभ नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता अभी तक आधार कार्ड नहीं दे पाए हैं। वे तत्काल प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में आधार जमा कर दें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के सख्ती से अनुपालन पर जोर देते हुए कहा कि पॉस मशीन लगते ही नई नियमावली की उपयोगिता सर्वोपरि हो जाएगी। बताया गया कि अंत्योदय योजना के उपभोक्ताओं का वेरीफिकेशन 96 प्रतिशत हो गया है। लेकिन, इसे शत-प्रतिशत करना जरूरी है। एमओ ने सभी पीडीएस दुकानदारों को मतदाता जागरुकता अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि गांव के 70 से अस्सी प्रतिशत लोग पीडीएस दुकान से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि खासकर नौजवान महिला तथा दिव्यांग मतदाताओं से मतदान में हिस्सा लेने की अपील की जा रही है। बैठक में डीलर शिवजी पाठक, श्रीभगवान पाठक, मनोज श्रीवास्तव, रामसिगार सिंह, सुरेश ओझा, अजीम मियां, हरेराम राम, वीरेंद्र पांडे, विनोद चौधरी, अशोक दुबे, विजय प्रसाद, संजय गुप्ता, भीष्माचार्य राय, नर्मदेश्वर उपाध्याय, नित्यानंद उपाध्याय आदि उपस्थित थे।


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