पेंशन चाहिए तो आधार से जुड़वाएं खाता
सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए यह अनिवार्य हो गया है।
बक्सर। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे अपना बैंक खाते को आधार से ¨लक करवा लें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खाते में पेंशन की राशि नहीं जाएगी। विभाग ने इसके लिए 30 मई तक का समय दिया है। उसके बाद पूरे वित्तीय वर्ष के लिए वैसे लाभुक जिनका आधार नंबर नहीं जुड़ा है, पेंशन से वंचित हो सकते हैं।
प्रशासनिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 17-18 में डीबीटी के माध्यम से ही पेंशन के भुगतान के लिए सभी पेंशनधारियों के बैंक खाता को आधार ¨लक करते हुए ई-लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड करना है। सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक ने बताया कि इस माह की तीस तारीख तक लाभार्थी निश्चित रूप से अपना बैंक खाता संख्या, आधार संख्या तथा सहमति पत्र संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में डीबीटी के माध्यम से पेंशन भुगतान बाधित रहेगा। उन्होंने बताया कि आधार संख्या को बैंक खाते से ¨लक कराने के लिए सहमति पत्र का प्रपत्र प्रखंड कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकारी ने बताया कि पेंशनधारी की विवरणी को विभाग द्वारा जांच कर स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। अस्वीकृत विवरणी को प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसका त्रुटि निराकरण भी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अनेक पेंशनधारियों का बैंक खाता संख्या व आधार संख्या ई-लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड करना शेष है।