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मिल्लू चौधरी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा

व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन में शनिवार को जिले के चर्चित मिल्लू चौधरी मामले की सुनवाई की गई। इसमें कोर्ट ने अभियुक्त हरेंद्र चौधरी के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया। उसके ऊपर लगे संगीन अपराध मामले में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Mar 2019 06:34 PM (IST)Updated: Sat, 16 Mar 2019 06:34 PM (IST)
मिल्लू चौधरी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा
मिल्लू चौधरी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा

बक्सर । व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन में शनिवार को जिले के चर्चित मिल्लू चौधरी मामले की सुनवाई की गई। इसमें कोर्ट ने अभियुक्त हरेंद्र चौधरी के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया। उसके ऊपर लगे संगीन अपराध मामले में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही आ‌र्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने उसे अलग से तीन साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। घटना 29 अप्रैल 2016 को घटी थी।

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अभियुक्त बगेन थाना क्षेत्र के बरुहा गांव का रहने वाला है। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि घटना 29 अप्रैल 2016 की संध्या 5:45 बजे घटी थी। मठिला गांव से 1 किलोमीटर पहले पूर्व से घात लगाए सशस्त्र अपराधियों ने मिल्लू चौधरी के वाहन पर हमला बोल दिया था। इस दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में कोरान सराय थाने में घटना के सूचक वीर बहादुर चौधरी ने पांच लोगों के विरुद्ध नामजद तथा पांच अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस ने कोर्ट के समक्ष पुख्ता सबूत पेश किया, जिससे कोर्ट नतीजे पर पहुंची। इसमे कोर्ट ने एक को दोषी पाते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया। इसके अलावा अन्य लगभग चार के विरुद्ध ट्रायल चल रहा है।


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