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गांजा बरामदगी में चार के विरुद्ध आरोप सिद्ध

व्यवहार न्यायालय के एडीजे दो के न्यायालय में गांजा बरामदगी मामले की सुनवाई की गई, जिसमें न्यायालय ने चार लोगों के विरुद्ध आरोप सही पाया। वहीं, जिले के बलिहार गांव निवासी एक आरोपित रंजन ¨सह को संदे

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Jan 2019 11:27 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jan 2019 11:27 PM (IST)
गांजा बरामदगी में चार के विरुद्ध आरोप सिद्ध
गांजा बरामदगी में चार के विरुद्ध आरोप सिद्ध

जागरण संवाददाता, बक्सर : व्यवहार न्यायालय के एडीजे दो के न्यायालय में गांजा बरामदगी मामले की सुनवाई की गई, जिसमें न्यायालय ने चार लोगों के विरुद्ध आरोप सही पाया। वहीं, जिले के बलिहार गांव निवासी एक आरोपित रंजन ¨सह को संदेह का लाभ देते हुए मुकदमे से बरी कर दिया।

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इस संबंध में अधिवक्ता शिव शंकर ¨सह ने बताया कि घटना वर्ष 2013 में घटी थी। कृष्णब्रम्ह थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष आलोक कुमार ¨सह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने दिए बयान में बताया था कि, गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र का कठार गांव में संतोष कुमार साह के घर पर छापेमारी की गई। उसके घर से अलग-अलग बंडलों में 885 किलो 89 ग्राम गा•ा बरामद हुआ था। इसमें मौके से गांव से ही संतोष कुमार साह, शिवजी साह, गोरख साह समेत मुंगेर जिले के दिलीप कुमार साह को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध पाया। जिसके बाद दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मामले में आगामी 11 जनवरी को स•ा सुनाई जाएगी।


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