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हत्या मामले में तीन दोषी करार

यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय दो वीरेंद्र ¨सह की अदालत में हत्या मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलील के बाद कोर्ट ने नन्हेलाल पांडे जगत पांडे व

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Sep 2018 06:22 PM (IST)Updated: Tue, 18 Sep 2018 06:22 PM (IST)
हत्या मामले में तीन दोषी करार
हत्या मामले में तीन दोषी करार

बक्सर : व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय दो वीरेंद्र ¨सह की अदालत में हत्या मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलील के बाद कोर्ट ने नन्हेलाल पांडेय जगत पांडेय व अशोक पांडेय के विरुद्ध दोषसिद्धि पाया। इसमें एक अभियुक्त अशोक पांडेय फैसले के समय उपस्थित नहीं हुआ था। इस वजह से कोर्ट ने उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने अन्य दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। सभी सजायाफ्ता धनसोई थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव के हैं। अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन ने बताया कि घटना में पुलिस ने चार के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। लेकिन, घटना के 2 साल बाद 2009 से ही चौथा अभियुक्त ओम प्रकाश पांडेय फरार चल रहा है। कोर्ट ने उसकी फाइल को सुनवाई के लिए अलग रखा है। उन्होंने बताया कि घटना 20 सितंबर 2007 को घटी थी। घटना के सूचक ¨वध्याचल पांडेय ने धनसोई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि 20 सितंबर को अपराह्न तीप बजे बजे नन्हे लाल पांडेय, जगत पांडेय, अशोक पांडेय राइफल डंडे से लैस हो मेरे दरवाजे पर आए और मेरे भाई महेंद्र पांडे को गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी वह घटनास्थल से भागा। लेकिन, गांव के नारायण पांडेय के घर के पास उसने गिरकर दम तोड़ दिया। इससे पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित फरार हो गए थे। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद का पुराना मामला चल रहा था। इसी से नाराज उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। मुकदमे में अभियोजन की तरफ से त्रिलोकी मोहन थे। वहीं, बचाव पक्ष से अधिवक्ता आनंद मोहन उपाध्याय थे। सजा अगली तारीख पर सुनाई जाएगी।

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