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बाजार में इस साल नहीं सजेंगी पटाखा की दुकानें

इस बार दिवाली पर शहर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आम तौर पर शहर के चौक चौराहों के अलावा गली मुहल्ले के बीच पटाखों की दुकान लगाने की इस बार अनुमति मिलने की संभावना नहीं है। इसके

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 06:01 PM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 06:01 PM (IST)
बाजार में इस साल नहीं सजेंगी पटाखा की दुकानें
बाजार में इस साल नहीं सजेंगी पटाखा की दुकानें

बक्सर : इस बार दिवाली पर शहर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आम तौर पर शहर के चौक चौराहों के अलावा गली मुहल्ले के बीच पटाखों की दुकान लगाने की इस बार अनुमति मिलने की संभावना नहीं है। इसके लिए शहर की घनी बस्ती से बाहर किला मैदान या एमपी उच्च विद्यालय के मैदान में पटाखों की दुकानें सजाने की व्यवस्था की जा सकती है।

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दिवाली आते ही धड़ल्ले से पटाखों की बिक्री होने लगती है। शहर के चौक चौराहों के अलावा हर गली मुहल्ले में छोटी-छोटी पटाखों की दुकाने नजर आने लगती हैं। घनी आबादी के बीच दुकाने होने से कई दफा बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। जिसे देखते हुए इस बार प्रशासन द्वारा तमाम दुकानों को शहर से बाहर खुले स्थान में किसी एक स्थान पर व्यवस्थित करने की योजना बनाई जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए सदर एसडीओ केके उपाध्याय ने बताया कि शहर की घनी आबादी से अलग हटकर दुकानें लगाने से हादसों पर नियंत्रण करना आसान होगा। साथ ही आम जन जीवन सुरक्षित बचा रहेगा। क्योंकि अक्सर पटाखों की दुकानों में आग लगने के बाद काफी तेजी से पटाखे इधर उधर फैलते हैं। जिससे अचानक हुई भगदड़ के कारण भी कई लोगों की मौत हो जाती है। लिहाजा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

स्थान का हो रहा चयन

सदर एसडीओ केके उपाध्याय ने बताया कि पटाखों की दुकाने लगाने के लिए इस बार बस्ती और घनी आबादी से अलग स्थान का चयन किया जा रहा है। इसके लिए किला मैदान के अलावा एमपी उच्च विद्यालय के मैदान को चिह्नित किया गया है। जिसकी जांच करने के बाद इस पर अंतिम रूप से मुहर लगा दी जाएगी। उसके बाद शहर के सभी लाइसेंस धारियों को उसी स्थान पर दुकान लगाना अनिवार्य होगा।

अन्यत्र दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई

शहर के लिए तमाम पटाखों की दुकानें प्रशासन द्वारा चयनित किए गए स्थान के लिए जारी की जाएंगी। इसके अलावा शहर में किसी भी चौक चौराहे अथवा गली मुहल्ले में यदि कोई पटाखा की दुकान संचालित होते पाई जाएगी तो उक्त व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लाइसेंस के बाद होगी दुकानों की जांच

पटाखा का लाइसेंस जारी होने के बाद हर दुकानदार को आगलगी से बचाव के लिए सुरक्षा संबंधी उपयों का प्रबंध कराना जरूरी होगा। इसके तहत प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान में फायर उपकरण का रखना जरूरी होगा। बहुत ज्यादा तेज आवाज वाले पटाखों को बेचने की पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पटाखों के भंडारण स्थल की भी जांच की जाएगी कि वो बस्ती अथवा आवास के अंदर मौजूद नहीं हों। दुकानदारों को भंडारण के लिए भी बस्ती से बाहर अपना गोदाम बनाना अनिवार्य होगा। इन सारी बातों की जांच के बाद ही किसी को भी पटाखा बेचने की अनुमति दी जाएगी।


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