सोलर लाइट लगाने वाली एजेंसी पर आचार संहिता का केस
आचार संहिता लागू होने के बाद सांसद निधि से इटाढ़ी प्रखंड में सोलर लाइट लगाए जाने की जानकारी मिलने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
बक्सर । आचार संहिता लागू होने के बाद सांसद निधि से इटाढ़ी प्रखंड में सोलर लाइट लगाए जाने की जानकारी मिलने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में जिला योजना पदाधिकारी ने कार्य एजेंसी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इटाढ़ी थाना में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने को कहा है। बताया जाता है कि कि हरपुर जयपुर पंचायत के हरपुर गांव में सोलर लाइट लगा है। जिसको लेकर जिला योजना पदाधिकारी ने कार्यकारी एजेंसी एनर्जी एफेंसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दर्ज मामले में बताया गया है कि सोलर लाइट सांसद के निधि से इसे लगाया जाना था। इसके लिए आचार संहिता लगने से पहले ही अंतिम अनुमति दे दी गई थी, लेकिन एजेंसी ने इसे आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लगाया है। जिससे चुनाव के नियमों का उल्लंघन है। थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।