राशन कार्ड को आधार से ¨लक करवाना जरूरी
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वैसे व्यक्ति जिनका पूर्वीकता प्राप्त, गृहस्थी राशन कार्ड।
By JagranEdited By: Published: Sat, 26 May 2018 04:40 PM (IST)Updated: Sat, 26 May 2018 04:40 PM (IST)
बक्सर। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वैसे व्यक्ति जिनका पूर्वीकता प्राप्त, गृहस्थी राशन कार्ड पीएचएच बना है तथा वे खाद्यान्न एवं केरोसिन का लाभ ले रहे हैं। वे जल्द अपने राशन कार्ड के अंतर्गत सभी सदस्यों का आधार नंबर 10 जून तक संबंधित डीलर अथवा कार्यालय में जमा करें। अन्यथा, उन लाभुकों को खाद्यान्न एवं केरोसिन तेल से वंचित होना पड़ेगा। इसकी जानकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने दी।
उन्होंने कहा कि कई वैसे भी लाभुक हैं, जो विभाग द्वारा निर्धारित अपात्रता के 11 मानक के दायरे में होने के बावजूद कार्ड रखे हैं। इन मानकों के आधार पर चिह्नित होते हैं तो उन्हें अपना राशन कार्ड रद करवाते हुए कार्यालय में जमा करना होगा।
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