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110 रुपये की साइकिल, 4 हजार में बाइक: बिहार के इस जिले में सस्ती गाड़ी खरीदने का सुनहरा मौका

Published: Fri, 09 Oct 2026 03:56 PM (IST)

बक्सर में बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत जब्त किए गए कुल 26 वाहनों की सार्वजनिक नीलामी 13 अक्टूबर को ...और पढ़ें

बक्सर में जब्त वाहनों की नीलामी 13 अक्टूबर को, साइकिल 110 रुपये से शुरू (AI Generated Image)

बक्सर में जब्त वाहनों की नीलामी 13 अक्टूबर को, साइकिल 110 रुपये से शुरू (AI Generated Image)

HighLights

  1. बक्सर में 26 जब्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी 13 अक्टूबर को।

  2. साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो और कारें नीलामी में शामिल होंगी।

  3. इच्छुक बोलीदाता 10 अक्टूबर तक अग्रधन जमा कर सकते हैं।

जागरण संवाददाता, बक्सर। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत जिले के विभिन्न थानों में जब्त और राज्यसात किए गए कुल 26 वाहनों की सार्वजनिक नीलामी आगामी 13 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी न्यायालय के आदेशानुसार यह प्रक्रिया पूर्वाह्न 11:00 बजे से समाहरणालय सभाकक्ष में शुरू होगी। इस प्रक्रिया में 110 रुपए की साइकिल से लेकर चार हजार की मोटरसाइकिल शामिल है।

खरीदने वाले को वाहन जैसा है, वैसा ही स्वीकार करना होगा। यदि निर्धारित तिथि को सभी वाहन नीलाम नहीं हो पाते हैं, तो शेष वाहनों की डाक 14 अक्टूबर को बोली जाएगी।

इसके बाद भी अवशेष रहने वाले वाहनों के लिए प्रत्येक मंगलवार को न्यूनतम मूल्य में 10 प्रतिशत की क्रमिक कटौती करते हुए पुनः नीलामी की व्यवस्था तय की गई है।

इनमें सबसे अधिक संख्या दोपहिया वाहनों की है, जिसमें कुल नौ मोटरसाइकिलें शामिल हैं। दोपहिया श्रेणी में टीवीएस अपाचे, बजाज पल्सर, प्लेटिना, होंडा और रिवोल्ट इलेक्ट्रिक जैसी बाइक्स की न्यूनतम कीमत 3,958 से लेकर 44,484 रुपए के बीच निर्धारित की गई है।

वहीं, सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी तिपहिया श्रेणी में कुल 12 वाहन शामिल हैं, जिनमें आठ सीएनजी अथवा डीजल आटो रिक्शा 16,360 से 53,810 और चार ई-रिक्शा 21,956 से 32,287 रुपए की कीमत तक रखे गए हैं।

चौपहिया वाहनों की बात करें तो इसमें तीन कारें इंडिगो, हुंडई आइ-10 और सेंट्रो शामिल हैं, जिनकी आधार कीमत 23,678 से 43,910 रुपए के बीच तय की गई है। इसके अतिरिक्त सूची में दो साइकिलें एवन और एटलस की शामिल हैं, जिनका न्यूनतम मूल्य क्रमशः 110 और 132 रुपए निर्धारित है।

इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी में भाग लेने के लिए संबंधित वाहन के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत अग्रधन की राशि 10 अक्टूबर तक उत्पाद अधीक्षक कार्यालय में जमा करनी होगी।

सफल बोलीदाताओं को 16 अक्टूबर तक संपूर्ण राशि जमा कर जिला परिवहन कार्यालय से निबंधन शुल्क की रसीद लेनी होगी, जिसके उपरांत ही संबंधित थाना परिसर से वाहन विमुक्त किए जाएंगे। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर अग्रधन जब्त कर द्वितीय बोलीदाता को मौका दिया जाएगा।