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शस्त्र का करा लें सत्यापन, वरना रद हो जाएगी अनुज्ञप्ति

अगर आपने शस्त्र रखा है तो उसका सत्यापन भी करा लें अन्यथा आपका शस्त्र का लाइसेंस रद भी हो सकता है। जिला प्रशासन ने जिले के सभी शस्त्रधारियों के शस्त्रों का सत्यापन कराने की तिथि निर्धारित कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 06:35 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 06:35 PM (IST)
शस्त्र का करा लें सत्यापन, वरना रद हो जाएगी अनुज्ञप्ति
शस्त्र का करा लें सत्यापन, वरना रद हो जाएगी अनुज्ञप्ति

बक्सर । अगर आपने शस्त्र रखा है तो उसका सत्यापन भी करा लें अन्यथा आपका शस्त्र का लाइसेंस रद भी हो सकता है। जिला प्रशासन ने जिले के सभी शस्त्रधारियों के शस्त्रों का सत्यापन कराने की तिथि निर्धारित कर दी है। साथ ही उक्त तिथि पर संबंधित थानों में थानाध्यक्ष के अलावा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। जिलाधिकारी राघवेन्द्र ¨सह ने कहा है कि अनुज्ञप्तिधारी धारित शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित थाना में उपस्थित होकर शस्त्र सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने आदेश की अवहेलना होने पर संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारक की अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत रद करने की चेतावनी भी दी है। इस माह की 22, 23 एवं 27 तारीख की तिथि इसके लिए निर्धारित की गई है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि इसके लिए थानावार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। इसके तहत मुफस्सिल थाना के अंचलाधिकारी चौसा, औद्योगिक थाना के लिए अंचलाधिकारी बक्सर तथा बक्सर नगर के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी चौसा को प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं, धनसोई थाना के लिए अंचलाधिकारी राजपुर, राजपुर के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी राजपुर, इटाढ़ी के लिए अंचलाधिकारी इटाढ़ी, ब्रह्मपुर के लिए ब्रह्मपुर सीओ, बगेन गोला के लिए बीडीओ ब्रह्मपुर, सिमरी के लिए सिमरी सीओ, डुमरांव के लिए डुमरांव अंचलाधिकारी तथा कृष्णाब्रह्म के लिए चक्की सीओ को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा कोरानसराय थाना के लिए अंचलाधिकारी केसठ, नावानगर के लिए नावानगर सीओ, सिकरौल के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरांव, मुरार के लिए अंचलाधिकारी चौंगाई तथा नैनीजोर के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी चक्की को प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को जिलाधिकारी संबंधित थाना पर उपस्थित रहकर पूर्वाह्न 11 बजे से संध्या चार बजे तक शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया है। साथ ही जमा अनुज्ञप्ति के साथ संयुक्त हस्ताक्षर कर संबंधित थाना का डीआर नंबर अंकित करने तथा दो दिनों के अंदर सत्यापन प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का फरमान सुनाया है। इस क्रम में जिलाधिकारी ने मृत अनुज्ञप्तिधारियों की सूची भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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