Move to Jagran APP

लोक शिकायत के मामलों का निष्पादन ससमय नहीं होने पर होगी कार्रवाई

बक्सर जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में सोमवार को सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं लोक प्राधिकार के साथ लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Jan 2021 11:27 PM (IST)Updated: Mon, 11 Jan 2021 11:27 PM (IST)
लोक शिकायत के मामलों का निष्पादन ससमय नहीं होने पर होगी कार्रवाई
लोक शिकायत के मामलों का निष्पादन ससमय नहीं होने पर होगी कार्रवाई

बक्सर : जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में सोमवार को सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं लोक प्राधिकार के साथ लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने बताया कि लोक शिकायतों का निवारण सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सूची वाले कार्यों में शामिल है। अत: सभी लोक प्राधिकार प्राथमिकता के तौर पर लोक शिकायत निवारण कार्यालय से प्राप्त मामलों पर कार्रवाई कर ससमय मामलों को निष्पादित करें। लोक शिकायत के मामलों का सससमय निष्पादन नहीं करने पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि जिले में अब तक कुल 17964 मामले आए हैं, जिनमें से 17315 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है। 8 जनवरी 2021 तक कुल 649 मामलों पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। अतिक्रमण से संबंधित मामलों पर जिला पदाधिकारी ने विभिन्न स्तर पर एवं विभिन्न तरह के मामलों की सूची वर्गीकृत कर अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। इससे अतिक्रमण हटाने से संबंधित मामलों पर अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। अतिक्रमण हटाने से संबंधित पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। लोक प्राधिकारों की सुनवाई के दौरान उपस्थिति की चर्चा के दौरान जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि कुछेक लोक प्राधिकार के द्वारा जिन प्राधिकृत पदाधिकारी अथवा कर्मी को सुनवाई के लिए भेजा जाता है, उन्हें मामलों की विस्तार से जानकारी नहीं होती है। इस पर जिला पदाधिकारी ने सख्त रूख अपनाते हुए निर्देश दिया कि ऐसी घटना की पुनरावृति होने पर संबंधित लोक प्राधिकार के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अब तक कुल 35 मामलों में लोक प्राधिकार की अनुपस्थिति पर कुल 120000 (एक लाख बीस हजार) के आर्थिक दण्ड वसूले जाने की जानकारी दी। अंत में जिला पदाधिकारी ने कहा कि परिवादी को उसके परिवाद के विरूद्ध व्यय दिलाना ही इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए सभी लोक प्राधिकार तत्परता से परिवादों का निष्पादन करें। बैठक में उप विकास आयुक्त, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, वीडियो कॉन्फ्रेसिग से सभी प्रखण्डों व अंचलों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.