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कोर्ट में ट्रायल पूर्ण होने तक जेल में रहेंगे आरोपी

भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मामले में आरोपियों पर कानूनी नकेल कसने की कवायद जारी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Mar 2020 11:49 PM (IST)Updated: Wed, 04 Mar 2020 06:13 AM (IST)
कोर्ट में ट्रायल पूर्ण होने तक जेल में रहेंगे आरोपी
कोर्ट में ट्रायल पूर्ण होने तक जेल में रहेंगे आरोपी

आरा। भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मामले में आरोपियों पर कानूनी नकेल कसने की कवायद जारी है। मंगलवार को फिर जेल में बंद तीन नामजद अभियुक्तों की फाइल पर अहम सुनवाई हुई। मृत भाजपा नेता के छोटे भाई और भाजपा नेता मुक्तेश्वर ओझा उर्फ भुअर ओझा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान तीनों नामजद अभियुक्तों टुन्नी मिश्रा, बसंत मिश्रा उर्फ विकास मिश्रा एवं उमाकांत मिश्रा को तब तक जेल में रहने का आदेश दिया है, जब तक केस का ट्रायल पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो जाए। भाजपा नेता के अनुसार तीनों अभियुक्तों को पूर्व में पटना हाईकोर्ट से जमानत प्राप्त हो गई थी। इसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करवाया गया था। माननीय न्यायालय ने इस याचिका की सुनवाई में आदेश किया था कि तीनों अभियुक्तों का जमानत रद्द करते हुए पुन: गिरफ्तार किया जाए। भाजपा नेता के अनुसार, इस केस की फाइनल सुनवाई मंगलवार को हुई है। जिसमें माननीय न्यायालय ने विशेश्वर ओझा हत्याकांड के तीनों नामजद अभियुक्तों को ट्रायल पूरा होने तक जेल में ही रहने का आदेश दिया है। मालूम हो कि 12 फरवरी 2016 को सोनवर्षा बाजार के समीप शाम में हथियार बंद अपराधी सड़क किनारे एक ऑटो की आड़ में छिपे थे। विशेश्वर ओझा अभी अपनी सफारी गाड़ी पर ही थे, तभी आठ-दस अपराधियों ने फायरिग शुरू कर दी थी। हमले में भाजपा नेता की मौत हो गई थी। जबकि, गाड़ी चालक राकेश ओझा और कमलदेव ओझा घायल हो गए थे। उस दिन भाजपा नेता सोनवर्षा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। कार्रवाइन से हत्या किए जाने का आरोप है।

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