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राजद विधायक अरुण यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी

भोजपुर के चर्चित सेक्स रैकेट कांड से जुड़े मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को के विशेष न्यायाधीश डॉ आरके सिंह ने बुधवार को आरोपी संदेश के राजद विधायक अरुण यादव को फरार घोषित करते हुए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Feb 2020 10:53 PM (IST)Updated: Thu, 27 Feb 2020 06:13 AM (IST)
राजद विधायक अरुण यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी
राजद विधायक अरुण यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी

आरा। भोजपुर के चर्चित सेक्स रैकेट कांड से जुड़े मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को के विशेष न्यायाधीश डॉ आरके सिंह ने बुधवार को आरोपी संदेश के राजद विधायक अरुण यादव को फरार घोषित करते हुए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। गिरफ्तारी वारंट भोजपुर एसपी को भेजने का आदेश दिया गया। विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट द्वारा इससे पूर्व में भी उपस्थित करने के लिए राजद विधायक अरुण यादव के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट, इश्तेहार, कुर्की जप्ती का आदेश जारी किया गया था। जिसके आलोक में पुलिस ने चल सम्पति कुर्क करने की कार्रवाई की थी। इसके बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर अचल सम्पति व बैंक खाता का ब्योरा जुटाकर पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया था। बता दें की पुलिस अनुसन्धान कर्ता ने विधायक अरुण यादव को फरार दिखाते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया कि कोर्ट द्वारा विधायक अरुण यादव को उपस्थित कराने के लिए विधान सभा अध्यक्ष को पत्र भेजा गया था। सभी प्रोसेस होने के बावजूद हाजिर नही होने पर कोर्ट ने विधायक अरुण यादव को फरार घोषित कर उक्त आदेश दिया है।

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दो बार लिखा गया था विधानसभा अध्यक्ष को पत्र, फिर भी उपस्थित नहीं हुए राजद एमएलए

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश सह पॉस्को के विशेष न्यायधीश आरके सिंह ने फरार राजद विधायक अरुण यादव को फरवरी महीने में हाजिर कराने के लिए दो बार विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजने का आदेश दिया था। बावजूद राजद विधायक हाजिर नहीं हुए। दस फरवरी को सुनवाई के दौरान 24 फरवरी तक कोर्ट में उपस्थित कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष व सचिव को पुन: सूचना पत्र भेजने का आदेश दिया गया था। इससे पहले सात फरवरी को कोर्ट द्वारा फरार राजद विधायक अरूण यादव को दस फरवरी तक न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए विधान सभाध्यक्ष एवं विधानसभा के सचिव को पत्र भेजने का आदेश दिया गया था। बावजूद राजद विधायक हाजिर नहीं हुए। गौरतलब है कि कोर्ट ने पहले से फरार विधायक की अचल संपत्ति जब्ती का भी आदेश दे रखा है। पुलिस- प्रशासन को फरार विधायक की अचल संपत्ति यानि जमीन से जुड़ा अब तक 38 दस्तावेज हाथ लगा है। इसमें पहले कुल चार मौजा अगिआंव, खरैंचा, चासी व धोबहां में कुल 12 एकड़ 53 डिसमिल जमीन की मापी हो चुकी है। 24 जनवरी को फरार विधायक के विरुद्ध पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए कोर्ट में आरोप- पत्र समर्पित किया था।

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