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बैंकों से बीमा राशि के लिए एक माह के अंदर पेश करें डेथ क्लेम

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री जनसुरक्षा बीमा योजना के तहत विभिन्न बैंकों के खाताधारियों की मृत्यु के बाद बैंक से बीमा राशि का दावा करने वालों को मृत्यु से एक माह के अंदर बैंक के समक्ष अपना दावा करना होगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Feb 2019 06:00 PM (IST)Updated: Wed, 20 Feb 2019 06:00 PM (IST)
बैंकों से बीमा राशि के लिए एक 
माह के अंदर पेश करें डेथ क्लेम
बैंकों से बीमा राशि के लिए एक माह के अंदर पेश करें डेथ क्लेम

आरा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री जनसुरक्षा बीमा योजना के तहत विभिन्न बैंकों के खाताधारियों की मृत्यु के बाद बैंक से बीमा राशि का दावा करने वालों को मृत्यु से एक माह के अंदर बैंक के समक्ष अपना दावा करना होगा। उन्हें सभी संबंधित कागजात एक माह के अंदर जमा करने होंगे। ओरियंटल इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड ने इस संबंध में अपना दिशा-निर्देश जारी की दिया है। बैंकों से इस तरह का बीमा कराने वाले बीमाधारक की यदि असामयिक मृत्यु हो जाती है तो मृतक बीमाधारक के नामित अथवा परिजन मृत्यु की सूचना एक माह के अंदर अपने संबंधित बैंक को जरूर दें। ताकि उनके दावे का भुगतान ससमयं किया जा सके। विदित हो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कमजोर वर्ग से आने वाले लोगों की दुघर्टना में असामयिक मौत पर परिवार को तत्काल राहत देने के लिए ऐसी बीमा योजना से शुरू की है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर जिले के विभिन्न बैंकों द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। जिसके तहत अबतक उक्त दोनों योजनाओं के अंर्तगत दो लाख से ज्यादा लोगों को इस बीमा के दायरे में लाया गया है।

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