जेल में बंद कुख्यात नौ अपराधियों पर सीसीए लगाने का प्रस्ताव
बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा -12 के तहत जेल में बंद अपराधियों पर सीसीए लगाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है।
आरा। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा -12 के तहत जेल में बंद अपराधियों पर सीसीए लगाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। भोजपुर एसपी हर किशोर राय ने सीसीए की धारा 3(3) के अलावा सीसीए की धारा-12 के तहत नौ कुख्यात अपराधियों को निरूद्ध करने के लिए जिलाधिकारी के पास भेजा है। जिससे अपराधियों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब हो कि सीसीए-3 के तहत जेल से जमानत पर छूटे 144 शातिरों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया जा चुका है। जिसमें जिला दंडाधिकारी ने 113 के विरुद्ध नोटिस जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार जेल में बंद जिन अपराधियों के विरुद्ध सीसीए-12 के तहत प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें बोतल महतो, दानी यादव, ममलेश सिंह, विनोद यादव, जितेन्द्र यादव, नित्यानंद सिंह, बुटन चौधरी, अमित यादव, योगेन्द्र यादव उर्फ लंगड़ा का नाम शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार जेल में बंद वैसे शातिरों पर सीसीए की धारा- 12 लगाई जाती है जिसके बाहर आने से गड़बड़ी या शांति भंग होना का खतरा बना रहता है। सीसीए की यह धारा लगने के बाद संबंधित शख्स को एक वर्ष तक जेल में रहना होगा चाहे उसे जमानत ही क्यों न मिल जाए।
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जेल में तलाशी के दौरान दो मोबाइल व चार्जर बरामद
आरा: स्थानीय मंडल कारा में तलाशी के दौरान दो मोबाइल फोन व चार्जर बरामद किया गया है। इसे लेकर जेल अधीक्षक युसूफ रिजवान ने टाउन थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि मंडल कारा में बंद कैदियों को पहुंचाने के लिए प्लास्टिक की थैली में बांधकर उपरोक्त मोबाइल व चार्जर फेंका गया था। इस दौरान जेल की चांदमारी नंबर-3 व 4 के बीच एक संदिग्ध प्लास्टिक का थैली पाया गया। तलाशी के दौरान दो मोबाइल फोन व एक चार्जर बरामद किया गया। जिसे जब्त कर टाउन थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको बताते चलें कि मंडल कारा में लगातार चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान पहले भी कई बार गांजा, खैनी, गुटखा व मोबाइल समेत आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। सितंबर महीने में भी करीब आधा दर्जन मोबाइल जब्त किया गया था। दो कैदी मोबाइल पर बात करते रंगे हाथ पकड़े गए थे। जिन पर अलग से केस हुआ था।