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आदर्श आचार संहिता का सख्ती से होगा पालन: जिलाधिकारी

वीएम वीवीपट की विश्वसनीयता, चुनाव की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता कायम रखने तथा मतदाताओं को जागरूक करने हेतु कृषि भवन सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Feb 2019 06:42 PM (IST)Updated: Wed, 20 Feb 2019 06:42 PM (IST)
आदर्श आचार संहिता का सख्ती से होगा पालन: जिलाधिकारी
आदर्श आचार संहिता का सख्ती से होगा पालन: जिलाधिकारी

आरा। ईवीएम वीवीपट की विश्वसनीयता, चुनाव की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता कायम रखने तथा मतदाताओं को जागरूक करने हेतु कृषि भवन सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसलिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप चुनाव कार्य संपन्न कराने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता, संपत्ति विरुपण अधिनियम, सी विजिल ऐप, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिट¨रग कमिटी द्वारा विज्ञापन एवं पेड न्यू•ा की निगरानी, उम्मीदवारों के खर्च का लेखा-जोखा संबंधी ¨बदुओं पर पंचायत प्रतिनिधियों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त सभी प्रतिनिधियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा ईवीएम वीवीपैट का हैंड्स ऑन ट्रे¨नग दिया गया एवं इसके तकनीकी पहलुओं से उन्हें अवगत कराया गया। पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी एवं सराहनीय बताया। बैठक में लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की विभिन्न धाराओं, लाउडस्पीकर एक्ट, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और ¨सगल ¨वडो सिस्टम आदि की जानकारी दी गई। सी विजिल एप की चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस ऐप से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देने अथवा प्रभावित करने की निगरानी की जाएगी। इसके लिए कोई भी व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से किसी उम्मीदवार द्वारा दिए जा रहे प्रलोभन संबंधी फोटो अथवा वीडियो अपलोड कर सकता है तथा उस पर जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जातीय अथवा सांप्रदायिक भावना भड़काकर वोट अपने पक्ष में करने का प्रयास उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में किया जाता है। इसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर अधिनियम के तहत रात 10 बजे से पूर्वाहन 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगा। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। साथ ही बैनर, पोस्टर, पंपलेट आदि प्रचार सामग्री का प्रयोग घर के स्वामी के बिना लिखित अनुमति के नहीं किया जा सकता है। पोस्टर बैनर के लिए पूर्व से अनुमति लेना आवश्यक है। बैनर के निचले भाग में प्रकाशक का नाम उल्लेखित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त शशांक शुभंकर, सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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