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आदर्श आचार संहिता का सख्ती से करें पालन : डीएम

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी संजीव कुमार ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Feb 2019 05:56 PM (IST)Updated: Mon, 11 Feb 2019 05:56 PM (IST)
आदर्श आचार संहिता का 
सख्ती से करें पालन : डीएम
आदर्श आचार संहिता का सख्ती से करें पालन : डीएम

आरा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी संजीव कुमार ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। विभागीय अधिकारी अपने कार्यालय परिसर में संपत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन कराएं। प्रचार प्रसार के दौरान यदि विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, राजनीतिक दलों, अथवा उम्मीदवारों द्वारा सरकारी अथवा गैरसरकारी परिसंपत्ति पर पोस्टर, बैनर, नारा आदि प्रचार सामग्री का उपयोग किया जाता है तो अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। साथ ही विरूपित स्थान को मिटाने, चिह्न को हटाने पर होने वाला व्यय दोषी व्यक्ति से भू राजस्व के रूप में वसूला जाएगा। इस अधिनियम के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी परिसंपत्तियों मसलन सरकारी भवन, चहारदीवारी, पोल, साइन बोर्ड इत्यादि पर लिखे गए स्लोगन व अन्य प्रचार सामग्री आते हैं। इस अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति, भवन, संरचना, दीवार, पोल, खंभा या कोई अन्य परिनिर्माण को स्याही, रंग, पोस्टर, बैनर या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके संपत्ति को विरूपित नहीं करेगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी रखने तथा दोषी को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त चुनाव के दौरान किए गए अपराध के अनुसार भारतीय दंड संहिता 1860 की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धारा 171 में चुनाव कार्य के दौरान रिश्वतखोरी के लिए 1 साल की सजा निर्धारित है। 171 एफ के तहत अवांछित प्रभाव, 171 जी के तहत चुनाव के दौरान गलत बयान देना, 171 एच के तहत चुनाव कार्य मैं अवैध भुगतान, 171 आई के तहत चुनाव लेखा संधारित न करना शामिल है। भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। ताकि दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर चुनाव कार्य के सुचारू संचालन में व्यवधान उपस्थित करने अथवा चुनाव अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंडित किया जा सके।

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