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जीएसटी पर आधारित कार्यशाला में दी गई जानकारी

जिलाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के लिए कृषि भवन सभागार में मंगलवार को जीएसटी पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 11:39 PM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 11:39 PM (IST)
जीएसटी पर आधारित कार्यशाला में दी गई जानकारी
जीएसटी पर आधारित कार्यशाला में दी गई जानकारी

आरा। जिलाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के लिए कृषि भवन सभागार में मंगलवार को जीएसटी पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत श्रोत पर कटौती से संबंधित जानकारी प्रशिक्षकों में शामिल वाणिज्यकर विभाग के संयुक्त आयुक्त सुधीर कुमार पूर्वे, उपायुक्त दीपक राज एवं सहायक आयुक्त बाल्मीकि कुमार ने दी। साथ ही टीडीएस कटौती, कटौतीकर्ताओं का पंजीकरण, सरकार के पास टीडीएस जमा करना, टीडीएस विवरणी, उल्लंघनकर्ताओं पर दंडात्मक प्रावधान आदि की भी जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने बताया कि एक जुलाई 2017 से माल एवं सेवाकर जीएसटी लागू है जिसके तहत 1 अक्टूबर, 2018 से टीडीएस की कटौती करनी है। प्रशिक्षकों ने केन्द्र जीएसटी, राज्य जीएसटी एवं समेकित जीएसटी के पहलू पर भी प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि प्रत्येक विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने विभागीय टैन या पैन कार्ड, आधार कार्ड, के साथ अपना नाम, पता, मोबाईल नम्बर दर्ज कर निबंधन करा सकते हैं। कार्यशाला में आरा सदर में अवस्थित विभिन्न विभागों को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपस्थित थें।

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