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आ‌र्म्स एक्ट के मामले में आरोपित को सश्रम कारावास

आ‌र्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. राजेश सिंह ने बुधवार को आरोपी संतोष सिंह को दो वर्ष की सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 05:58 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 05:58 PM (IST)
आ‌र्म्स एक्ट के मामले में 
आरोपित को सश्रम कारावास
आ‌र्म्स एक्ट के मामले में आरोपित को सश्रम कारावास

आरा। आ‌र्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. राजेश सिंह ने बुधवार को आरोपी संतोष सिंह को दो वर्ष की सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि बड़हरा थाना के तत्कालीन कनीय दारोगा वरुण चौधरी द्वारा 14 जनवरी, 2018 को चातर मोड़ के आगे काजीचक गांव के समीप वाहन चेकिग की जा रही थी। पुलिस को देखकर बड़हरा क्षेत्र के एकौना गांव निवासी सन्तोष सिंह अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां से भागने लगा। लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल व तीन जिदा कारतूस बरामद किए थे।

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वाहन चेकिग कर वसूला जुर्माना

संवाद सूत्र, बिहिया : बहोरनपुर ओपी क्षेत्र के श्याम बाबा बांध पर बुधवार को ओपी पुलिस ने वाहन चेकिग अभियान चलाया। इस दौरान आवश्यक कागजात के अभाव पुलिस ने छह मोटरसाइकिल जब्त कर उसने छह सौ रुपये का जुर्माना वसूला। चेकिग अभियान को लेकर घंटों अफरा-तफरी मची रही।


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