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आरा जहरीली शराब कांड:14 आरोपितों को आजीवन कारावास, एक को दो साल की सजा

साल 2012 में आरा के जहरीली शराब कांड में 21 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आज आरा कोर्ट ने 14 आरोपितों को आजीवन कारावास और एक को दो साल की सजा सुनाई है।

By Amit AlokEdited By: Published: Tue, 24 Jul 2018 09:20 AM (IST)Updated: Sat, 28 Jul 2018 07:28 PM (IST)
आरा जहरीली शराब कांड:14 आरोपितों को आजीवन कारावास, एक को दो साल की सजा
आरा जहरीली शराब कांड:14 आरोपितों को आजीवन कारावास, एक को दो साल की सजा

भोजपुर [जेएनएन]। शराबबंदी कानून लागू किए जाने के पहले सात दिसंबर 2012 को भोजपुर जिले में जहरीली शराब पीने के कारण महादलित समुदाय के 21 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में सभी पन्द्रह आरोपित दोषी पाए गए थे। इस मामले में आज आरा कोर्ट ने 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और वहीं एक आरोपित को दो साल की सजा सुनाई गई है। 

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सभी दोषियों को धारा 304 पार्ट टू में दस साल एवं एसीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा और इसके साथ ही 25- 25 हजार जुर्माना लगाया गया है। 

विदित हो कि सात दिसंबर 2012 को भोजपुर जिला मुख्‍यालय के नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ मोहल्ले की मुसहर टोली में जहरीली शराब पीने से 21 महादलितों की मौत हो गई थी। इस घटना की गूंज पूरे बिहार में सुनी गई थी। कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी थी।

इस मामले में 15 आरोपितों के खिलाफ आरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर पहले ही सभी आरोपितों को दोषी करार दिया था। 


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