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आरा कोर्ट बम ब्लास्ट मामला: मुख्य आरोपी लंबू शर्मा को फांसी की सजा, सात को उम्रकैद

बिहार के भोजपुर कोर्ट में बम ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनायी गई है। इसके साथ ही सात दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Tue, 20 Aug 2019 03:33 PM (IST)Updated: Tue, 20 Aug 2019 08:33 PM (IST)
आरा कोर्ट बम ब्लास्ट मामला: मुख्य आरोपी लंबू शर्मा को फांसी की सजा, सात को उम्रकैद
आरा कोर्ट बम ब्लास्ट मामला: मुख्य आरोपी लंबू शर्मा को फांसी की सजा, सात को उम्रकैद

भोजपुर, जेएनएन। बिहार के आरा बम ब्‍लास्‍ट मामले में आज कोर्ट ने मुख्य आरोपी लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई है औऱ वहीं सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है। बता दें कि इसी मामले में शनिवार को  कोर्ट ने जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडेय को साक्ष्‍य के अभाव में बरी कर दिया था।  सुनील पांडये के अलावा दो अन्‍य लोगों को भी बरी किया गया है।

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बता दें कि 23 जनवरी 2015 को आरा कोर्ट परिसर में बम ब्‍लास्‍ट हुआ था। इसमें एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि तीन लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद वहां भगदड़ मच गई थी। इसी मामले में पूर्व विधायक सुनील पांडेय को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। 11 जुलाई 2015 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में उन्‍हें जमानत मिल गई थी। 

इस केस में शनिवार को हुई सुनवाई में कुख्‍यात लंबू शर्मा, नईम‌ मिस्त्री तथा अखिलेश उपाध्याय समेत आठ आरोपियों को साजिश रचने, बम विस्फोट‌ करने, हत्या करने तथा कस्टडी से फरार होने एवं उसमें सहयोग करने का दोषी पाया गया, जबकि कोर्ट से एक अभियुक्त चांद मियां फरार हो गया।

कोर्ट ने फरार चांद मियां का बेल बांड रद्द करते हुए गिरफ्तारी एवं कुर्की का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने भोजपुर एसपी को किसी भी परिस्थिति में फरार चांद को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।


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