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मैट्रिक के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण से पूर्व शैक्षणिक संस्थानों का होगा सत्यापन, इस तरह रुकेगा फर्जीवाड़ा

अब फर्जी संस्थानों के छात्र छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों की जांच की जाएगी। जांच में सही पाए जाने के बाद ही छात्रवृत्ति की राशि का वितरण किया जाएगा। इसके लिए निर्देश जारी किया गया है।

By Abhishek KumarEdited By: Published: Sat, 23 Jan 2021 12:28 PM (IST)Updated: Sat, 23 Jan 2021 12:28 PM (IST)
मैट्रिक के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण से पूर्व शैक्षणिक संस्थानों का होगा सत्यापन, इस तरह रुकेगा फर्जीवाड़ा
अब फर्जी संस्थानों के छात्र छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

जागरण संवाददाता, जमुई। केंद्र प्रायोजित अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने से पहले सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के सत्यापन का टास्क दिया है। इस मुतल्लिक जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार ङ्क्षसह ने अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है।

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बताया जाता है कि प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत न्यू स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने जिले के 95 शैक्षणिक संस्थानों की सूची जारी की है जिसका सत्यापन किया जाना है। ताकि उन शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छत्राओं को प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।

इस बाबत जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी राघवेंद्र कुमार दीपक द्वारा उन सभी विद्यालयों की सूची विहित प्रपत्र के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य को भी पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें कहा गया है कि यथाशीघ्र विहित प्रपत्र में विद्यालयों से संबंधित विवरण भरकर अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। ताकि छात्रवृत्ति योजना का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को ससमय दिया जा सके।

मुस्लिम परित्यक्ता एवं तलाकशुदा का होगा सर्वे

मुस्लिम परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रखंड एवं पंचायतवार परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं का सर्वेक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा सर्वे में सूचीबद्ध परित्यक्ता एवं तलाकशुदा वैसी महिलाओं को 25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो तथा उनकी वार्षिक आय 400000 से कम होने के साथ-साथ पूर्व में इस योजना से लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो। उक्त जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी राघवेंद्र कुमार दीपक ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय संपर्क कर सकते हैं। 


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