Move to Jagran APP

उपेंद्र हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद

अदालत ने पांच हजार अर्थदंड किया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन महीने की अतिरिक्त सजा होगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 12 May 2018 03:02 PM (IST)Updated: Sat, 12 May 2018 03:02 PM (IST)
उपेंद्र हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद
उपेंद्र हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद

भागलपुर। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को उपेंद्र हत्याकांड के आरोपी मिथिलेश मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने पांच हजार अर्थदंड किया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन महीने की अतिरिक्त सजा होगी। वहीं आ‌र्म्स एक्ट में मिथिलेश को सात साल की सजा सुनाते हुए अदालत ने एक हजार रुपये जुर्माना किया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा होगी। न्यायालय ने डालसा को मृतक के आश्रित को सरकार से मुआवजा दिलाने के लिए लिखा है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दीप कुमार बहस में हिस्सा ले रहे थे।

loksabha election banner

22 फरवरी 2015 में कर दी थी उपेंद्र मंडल की हत्या

अपर लोक अभियोजक के अनुसार सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मंझली बड़घड़ी टोला निवासी उपेंद्र मंडल 22 फरवरी 2015 को गांव के अन्य लोगों के साथ पुल पर बैठा हुआ था। इसी बीच दोपहर साढ़े बारह बजे मिथिलेश मंडल वहां पहुंचा। मिथिलेश ने यह कहते हुए उपेंद्र मंडल को गोली मार दी कि तुम मेरे हर काम में बाधा डालते हो। गोली मारने के बाद दहशत फैलाने के लिए फाय¨रग करते हुए मिथिलेश गांव की ओर भाग गया। जख्मी उपेंद्र को गंभीर अवस्था में सुल्तानगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उपेंद्र को जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। भागलपुर लाने के क्रम में उपेंद्र ने रास्ते में दम तोड़ दिया। एपीपी ने बताया कि मृतक की पच्ी अनिता देवी के बयान पर सुल्तानगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.