सामूहिक दुष्कर्म कांड में दो आरोपितों का पॉक्सो कोर्ट में बयान दर्ज, अपार्टमेंट में हुई थी वारदात
भागलपुर शहर के अपार्टमेंट में 20 नवंबर 2017 को हुई सामूहिक दुष्कर्म की वारदात में मनीष राजीव के अलावा एक नाबालिग की पहचान आरोपितों में सामने आई।
भागलपुर [जेएनएन]। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत में सामूहिक दुष्कर्म के एक चर्चित मामले में दो आरोपितों का न्यायालय में बयान दर्ज किया गया। आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट में 20 नवंबर 2017 को वारदात हुई थी। मामले में पुलिस जांच के क्रम में एक नाबालिग समेत चार लोगों की पहचान आरोपितों के रूप में सामने आई।
इनमें आरोपित राजीव कुमार और मनीष कुमार का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल उपस्थित थे। आरोपित मनीष और राजीव ने अपने विरुद्ध लगे आरोपों से संबंधित सवालों के जवाब में सफाई दी और खुद को निर्दोष बताया। मालूम हो कि अपार्टमेंट में 20 नवंबर 2017 को हुई सामूहिक दुष्कर्म की वारदात में मनीष, राजीव के अलावा एक नाबालिग की पहचान आरोपितों में सामने आई।
नाबालिग का केस रिकार्ड जुबेनाइल कोर्ट में चला गया। जांच के क्रम में एक चालक की भी पहचान सामने आई जिसकी सुनवाई अभी नहीं हो रही है। उक्त वारदात को लेकर शहर में काफी हंगामा हुआ था। सामाजिक संगठनों ने भी काफी प्रदर्शन किया था। पुलिस के वरीय अधिकारियों ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए तब त्वरित कार्रवाई की थी।